Pakistan News: चुनाव से पहले इमरान खान को राहत; इस केस में मिली जमानत, क्या जेल से बाहर आ पाएंगे

Pakistan News: शुक्रवार (22 दिसंबर) को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के पूर्व अध्यक्ष इमरान खान को सिफर केस मे जमानत दे दी है.

Saurabh Dwivedi
Saurabh Dwivedi

Pakistan News: शुक्रवार (22 दिसंबर) को पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के पूर्व अध्यक्ष इमरान खान को जमानत दे दी है. जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पाक के सुप्रीम कोर्ट ने सिफर केस में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी की जमानत याचिका पर मंजूरी दे दी गई है.

इमरान खान और महमूद कुरैशी दोनों ही सिफर केस के आरोपी थे. दोनों को 10 लाख पाकिस्तानी रुपए को बांड पर जमानत दी गई है. बताते चले कि तोशाखाना केस में दोषी ठहराए जाने के बाद से ही इमरान खान अगस्त में ही जेल भेज दिया था. दोनों नेताओं की जमानत का आदेश सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने दिया है.

क्या बोला इमरान खान

सुनवाई के दौरान इमरान खान ने दावा किया कि सिफर केस के पिछे शक्तिशाली लोगों को बचाया जा रहा है. उसने आगे कहा, जब मैं पीएम था तब मैंने इस केस की जांच शुरू करने का निर्देश दिया था. 

क्या है सिफर मामला?

बता दें कि सिफर मामले कुछ राजनयिक दस्तावेजों से जुड़ा मामला है, जिसमें इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने राजनीतिक फायदे के लिए गलत तरीके से राजनयिक दस्तावेजों का उपयोग किया था. इससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ. पाकिस्तान की जांच एजेंसी का दावा है कि पीटीआई नेता ने संबंधित डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट्स सरकार को वापस नहीं किए.

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को जिला एवं सत्र न्यायाधीश हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में भ्रष्टाचार का दोषी पाए जाने के बाद 3 साल और 100,000 के जुर्माने की सजा सुनाई थी. बता दें कि बीते साल अप्रैल 2022 में इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए से प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था.

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22 December 2023, 04:24 PM IST

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