उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ड्रोन का दुरुपयोग कर अफवाह और दहशत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) भी लगाया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिना पूर्व अनुमति के राज्य में ड्रोन उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल और कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. इसके साथ ही, उन्होंने ड्रोन से जुड़ी गतिविधियों की हर जिले में गहन समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में ड्रोन उड़ाने के लिए पहले से अनुमति लेना अनिवार्य है. बिना अनुमति के उड़ाए गए ड्रोन को अवैध मानते हुए उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि कोई भी अफवाह फैलाने या डर पैदा करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव (गृह) और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया है कि राज्य के प्रत्येक जिले में ड्रोन संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की जाए. इसके साथ ही एक मजबूत और प्रभावी ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के आदेश भी दिए गए हैं. राज्य में चौकसी और सतर्कता बढ़ाने के लिए नियमित गश्त भी अनिवार्य की गई है.
हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में रहस्यमयी उड़ती वस्तुओं को देखने की अफवाहों ने दहशत फैला दी है. कई गांवों और कस्बों में रात के समय आसमान में उड़ते हुए रोशनी वाले अज्ञात ऑब्जेक्ट देखे जाने की सूचना ने लोगों को भयभीत कर दिया.
बुधवार को मुजफ्फरनगर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया. उन्होंने कबूतरों के ऊपर लाल और हरे रंग की लाइट्स लगाकर उन्हें उड़ाया, ताकि वे ड्रोन जैसी दिखें और लोग भ्रमित हो जाएं. पुलिस ने इस फर्जी ड्रोन के जरिए दहशत फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की.
हापुड़ जिले में भी इसी प्रकार की घटना सामने आई, जब एक चमकती हुई वस्तु को ड्रोन समझ लिया गया. इससे इलाके में अफवाह और दहशत फैल गई. बाद में जांच में सामने आया कि कुछ शरारती तत्वों ने LED लाइट्स वाली पतंगें उड़ाई थीं. पुलिस ने इन पतंगों को जब्त कर लिया और दोषियों को चेतावनी दी.
First Updated : Sunday, 03 August 2025