अरविंद केजरीवाल को HC से नहीं मिली राहत, अभी जेल में ही रहेंगे

दिल्ली के शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका हाईकोर्ट अपना फैसला सुना दिया है. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने वैध माना है. 

JBT Desk
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Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली के शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका हाईकोर्ट अपना फैसला सुना दिया है. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाईकोर्ट ने वैध माना है. कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले ये भी कहा कि स्पष्ट किया कि ये फैसला जमानत पर नहीं बल्कि केजरीवाल की गिरफ्तारी पर है.  फैसले में कोर्ट ने कहा कि सीएम और आम आदमी के लिए कानून बराबर हैं. कोर्ट कानून के हिसाब से चलता है. जांच और पूछताछ से किसी को छूट नहीं मिल सकती.

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी 'हवाला' सामग्री के रूप में पर्याप्त सामग्री रखने में सक्षम था, और सरकारी गवाह के बयान कि उसे गोवा चुनाव के लिए नकद में पैसा दिया गया था. गोवा चुनाव के लिए पैसा नकद भेजा गया था. गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है, रिमांड को अवैध नहीं कहा जा सकता.

केजरीवाल की गिरफ्तार वैध; कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि इस कोर्ट के सामने जो मुद्दा है वह राजनीतिक दलों के नहीं, बल्कि जांच एजेंसी के मुद्दों पर विचार करता है. एक अदालत को निष्पक्ष होना चाहिए और कानून के अनुसार मामले का फैसला करना चाहिए.

दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है कि ईडी द्वारा एकत्र की गई सामग्री से पता चलता है कि श्री अरविंद केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची. ईडी के मामले से यह भी पता चलता है कि वह निजी तौर पर आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी शामिल थे. अनुमोदनकर्ता को माफ़ी देना ईडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और यह एक न्यायिक प्रक्रिया है. न्यायालय ने कहा, यदि आप क्षमा की प्रक्रिया पर संदेह करते हैं...तो आप न्यायाधीश पर दोषारोपण कर रहे हैं.

केजरीवाल ने रची थी साजिश !

यह दलील खारिज की जाती है कि केजरीवाल से वीसी के जरिए पूछताछ की जा सकती थी. यह तय करना आरोपी का काम नहीं है कि जांच कैसे की जानी है. यह अभियुक्त की सुविधा के अनुसार नहीं हो सकता. यह अदालत दो तरह के कानून नहीं बनाएगी - एक आम लोगों के लिए और दूसरा लोक सेवकों के लिए. दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, मुख्यमंत्री सहित किसी के लिए कोई विशेष विशेषाधिकार नहीं हो सकता.

HC के फैसले के खिलाफ SC जा सकती है AAP

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध माना है. कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है साथ हीं वहीं खबरों का मानना है कि थोड़ी देर में पार्टी  प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी.

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09 April 2024, 04:04 PM IST

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