Dhananjay Singh: जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बडी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने शनिवार को उसकी जमानत से जुड़ी याचिका पर दोपहर करीब 12 बजे अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उन्हें जमानत दे दी गई है लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है. इस कारण से अभी वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को जमानत दी, अपनी सज़ा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. इससे पहले उन्हें एक हाई-प्रोफाइल अपहरण और जबरन वसूली मामले में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी.
धनंजय सिंह नहीं लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव
वहीं खबरों की माने तो धनंजय सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत तो मिल गई है लेकिन उनकी सजा पर रोक नहीं लगी है इस कारण वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. अदालत ने क्रिमिनल अपील पर बहस पूरी होने के बाद 25 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. धनंजय सिंह ने जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से मिली 7 साल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में बीते महीने क्रिमिनल अपील दाखिल की थी.
गौरतलब है कि अपहरण के एक मामले में MP- MLA स्पेशल कोर्ट ने धनंजय सिंह को बीते 6 मार्च को 7 साल की सजा का ऐलान किया था. इसके बाद धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी. उन्होंने सजा पर लगाए रोक लगाए जाने और अंतिम फैसला आने तक जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई. हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान धनंजय सिंह के वकीलों ने कहा था कि उनका मुवक्किल राजनीति साजिश का शिकार हुई.
First Updated : Saturday, 27 April 2024