कुत्ते को पीटकर जान से मार देने पर दो युवकों पर लगी धारा 11, जानें सजा का प्रावधान

Uttar Pradesh: यूपी के मथुरा में कुछ युवकों ने आवारा कुत्ते को पीटकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद दो अज्ञातियों को हिरासत में लेकर उसके खिलाफ धारा 11 लगाकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. 

JBT Desk
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Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के मथुरा से कुत्ते के मार देने की खबर मिल रही है. देश में कई जगहों से हमें ये जानने को मिलता है कि कुत्ते ने काट लिया है. कुत्ते से जुड़ी कई घटना ऐसी होती है जिससे हमें ये लगता है कि कुत्ता पालना अब खतरनाक बन चुका है.

मगर एक ऐसी घटना जिसमें किसी आवारा कुत्ते को पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया हो. मथुरा से ऐसी ही एक घटना सामने आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि मथुरा के राधापुरम के गोवर्धन चौक पर एक आवारा कुत्ते को पीट-पीटकर मार डालने के आरोप में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

युवकों पर एफआईआर दर्ज

मथुरा पुलिस ने कुत्ते को जान से मार देने को लेकर दो अज्ञात युवकों के खिलाफ 1960 की धारा 11 के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया है. वहीं बाद में सीसीटीवी के माध्यम से आरोपियों की पहचान कर ली गई है. पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA) इंडिया अब पुलिस से गुजारिश कर रही है कि वह  IPC, 1860 की धारा 429 को भी उसमें जोड़ दे. जिसके मुताबिक इन सारे अपराधियों को कानूनी सजा मिल सके.

धारा 429 में कितनी मिलती है जेल की सजा

कानून में अगर धारा 429 की बात की जाए तो ये किसी भी जानवर पर अत्याचार करने और उसे जान से मारने का दोषी मानते हुए पांच साल तक की जेल और जुर्माना वसूल करती है. वहीं PETA ने कहा कि जो लोग जानवरों पर जुल्म करते हैं वह मनुष्यों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं. आगे उन्होंने कहा कि जिस वक्त कुत्ते को मारा जा रहा था उस समय जो दर्द उसने सही होगी वह बहुत की दर्दनाक रही होगी. इतना ही नहीं मथुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों को सख्त सजा देने का आश्वासन दिया है.

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01 May 2024, 01:56 PM IST

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