जानिए छापेमारी में जब्त किए गए पैसे का क्या करती है ED

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय से फोन पर बातचीत की है.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार राजमाता अमृता रॉय से फोन पर बातचीत की है. इस दौरान पीएम मोदी ने उनके कहा कि वो ऐसे कानूनी विकल्पों पर काम कर रहे हैं ताकि सरकार बनने के बाद वो ईडी की ओर से भ्रष्टाचारियों के जेब से जब्त किए गए 3 हजार करोड़ रुपये गरीबों को लौटा सकें. यह पैसा गरीबों के मेहनत का पैसा है और उन्हें लापस लौटाया जाएगा. 

बीते कुछ समय में ईडी की टीम ने पश्चिम बंगाल में कार्रवाई करके 3 हजार करोड़ रुपये जब्त किए. यह आंकड़ा सिर्फ पश्चिम बंगाल का है. इसके साथ ही ईडी ने कई राज्यों में लगातार कार्रवाई कर रही है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा की ईडी जो करोड़ों रुपये जब्त करती है उस पैसे का क्या करती है. पीएम मोदी ने आगे कहा- बीजेपी के लोग बंगाल की जनता को यह जरूर बताएं कि ईडी के पास जो पैसे हैं, वो उन्हें जरूर मिलेंगे. चुनाव बाद अगर हमारी सरकार बनती है, तो हम इसको लेकर कानून भी बनाएंगे. 

आइए इस आर्टिकल में जानते हैं कि ईडी जब्त किए गए पैसो का क्या करती है. 

ED पहले कोर्ट के फैसले का इंतजार करती है  फिर अगर आरोपी के पैसे सही मान लिया जाता है तो ईडी उस मालिक को वापस कर देती है. वहीं यदि कोर्ट का पैसा गलत माना जाता है तो ईडी उस पैसे को केंद्र सरकार के पास भेज देती है. केंद्र के पास जाने वाले इस पैसे को सरकारी कहा जाता है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदेश में कहा कि छापेमारी के  365 दिन के भीतर अगर प्रवर्तन निदेशालय आरोप साबित कर पाने में नाकाम रहती है, तो उसे जब्त समान लौटाने होंगे. कोर्ट ने यह फैसला भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPCL) के महेंद्र कुमार खंडेलवाल की दायर याचिका पर सुनाया था. जानकारों का कहना है कि कोर्ट ने यह फैसला PMLA के सेक्शन 8(3) के तहत दिया था, जिसमें संपत्ति को सीज करने और उसके टाइम पीरियड का जिक्र है. 

First Updated : Thursday, 28 March 2024