कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा अधिसूचित नया GST नियम 2022
सरकार ने 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए सीमा से संबंधित सहित जीएसटी नियमों में कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तनों को अधिसूचित किया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने पिछले सप्ताह हुई अपनी बैठक में इन बदलावों की समीक्षा की थी।
सरकार ने 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के लिए सीमा से संबंधित सहित जीएसटी नियमों में कुछ प्रक्रियात्मक परिवर्तनों को अधिसूचित किया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने पिछले सप्ताह हुई अपनी बैठक में इन बदलावों की समीक्षा की थी। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा अधिसूचित संशोधनों के साथ, व्यवसायों को भी IMPS और UPI भुगतान मोड का उपयोग करके GSTN पोर्टल पर कर भुगतान करने की अनुमति दी गई है।
31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में 2 करोड़ रुपये तक के कुल वार्षिक कारोबार वाले व्यवसायों को संशोधित नियमों के अनुसार 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट दी गई है। केपीएमजी इन इंडिया पार्टनर (इनडायरेक्ट टैक्स) अभिषेक जैन ने कहा कि इन बदलावों से छोटे खिलाड़ियों को अनुपालन करने में मदद मिलेगी और जीएसटी के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की सीमा तक 2 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए बोझ कम होगा।
एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के सीनियर पार्टनर रजत मोहन ने कहा कि अन्य महत्वपूर्ण बदलावों में वित्त वर्ष 2017-18 से 30 सितंबर, 2023 के लिए आदेश जारी करने के लिए जीएसटी अधिनियम के तहत धारा 73 (कर का निर्धारण) के तहत निर्दिष्ट समय-सीमा का विस्तार शामिल है।