टैक्स की बचत को लेकर हो परेशान, तो नए साल में अपनाएं ये आसान तरीके

हर साल सभी टैक्सपेयर्स को आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है जिसमें आईटीआर दाखिल कराने वाली की वार्षिक आय और उसकी इनकम पर मौजूद टैक्स की जानकारी होती है। कई टैक्सपेयर्स अपने टैक्स में छूट लेने की कोशिश करते है लेकिन क्या आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सरकार खुद टैक्सपेयर्स को छूट देती है

Vishal Rana
Vishal Rana

हर साल सभी टैक्सपेयर्स को आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है जिसमें आईटीआर दाखिल कराने वाली की वार्षिक आय और उसकी इनकम पर मौजूद टैक्स की जानकारी होती है। कई टैक्सपेयर्स अपने टैक्स में छूट लेने की कोशिश करते है लेकिन क्या आपको पता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सरकार खुद टैक्सपेयर्स को छूट देती है। ऐसे में अगर आप भी नए साल यानी 2023 में टैक्स पर छूट लेना चाहते है तो खबर को पूरा पढ़ें।

अगर आप भी नए साल पर टैक्स में बचत करना चाहते है तो एक अच्छा सा अपने और अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीद ले। इससे आप इंश्योरेंस प्लान की प्रीमियम पेमेंट करने के लिए 25000 हजार रुपये तक की टैक्स कटौती कर सकते है। यह इंश्योरेंस की धारा 80D के तहत होता है जिसका लाभ आप भी उठा सकते है। टैक्स रिजीम के तहत भी आप छूट पा सकते है इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत पुराने टैक्स रिजीम का विकल्प चुनकर आप टैक्स में कटौती करा सकते है।

हालांकि इसमे टैक्स रेट ज्यादा होता है लेकिन टैक्सपेयर्स को टैक्स में छूट मिलने की संभावना होती है। फिलहाल देश में दो तरह की टैक्स रिजीम है। टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करके भी टैक्स में बचत पा सकते है। सरकार इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत टैक्सपेयर्स को निवेश की गई राशि पर टैक्स में कटौती मिल जाती है।

अगर आप टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करके डेढ़ लाख रुपये इकट्ठा कर लेते है तो इस पर टैक्स में कटौती कर सकते है। बता दे, आज के समय में हर कोई किसी न किसी तरीके से टैक्स में कटौती करना चाहता है लेकिन कभी भी गलत तरीके से टैक्स में कटौती न करे वरना आप मुश्किल में पड़ सकते है।

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20 December 2022, 05:10 PM IST

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