ITR Filing Last Date: सोशल मीडिया और कुछ प्लेटफॉर्म्स पर चल रही खबरों में दावा किया जा रहा था कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी गई है. इन खबरों पर आयकर विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए इसे पूरी तरह गलत और भ्रामक बताया है. इनकम टैक्स इंडिया ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक आधिकारिक पोस्ट कर स्पष्ट किया है कि ITR फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. विभाग ने करदाताओं को चेतावनी दी है कि वे फर्जी खबरों से बचें और सिर्फ आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें. साथ ही, समय रहते रिटर्न दाखिल करने की अपील भी की है, ताकि जुर्माना, ब्याज और जांच जैसी समस्याओं से बचा जा सके.
इनकम टैक्स इंडिया ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तिथि को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है. स्पष्ट किया जाता है कि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 ही है. इसे बढ़ाकर 30 सितंबर करने की कोई घोषणा नहीं हुई है. करदाता केवल इनकम टैक्स इंडिया के आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स पर ही भरोसा करें. इसके साथ ही बताया गया कि उनका हेल्पडेस्क 24x7 चालू है और करदाता कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और एक्स के माध्यम से सहायता ले सकते हैं. ITR फाइलिंग में देरी कर सकती है भारी नुकसान, अगर आप तय तारीख यानी 15 सितंबर 2025 तक ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं:
आयकर कानून के अनुसार रिटर्न देर से भरने पर ₹1,000 से ₹5,000 तक की पेनल्टी लग सकती है. ITR फाइलिंग में देरी करने पर आपको हर महीने के हिसाब से ब्याज देना पड़ सकता है. अगर आपने टैक्स ज्यादा भर दिया है और रिफंड बनता है, तो वह भी देरी से मिलेगा. समय पर रिटर्न न भरने पर विभाग की ओर से जांच या नोटिस भी आ सकता है.
रिटर्न भरने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें जैसे:-
पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म-16 (यदि वेतनभोगी हैं), ब्याज से हुई आय का विवरण, निवेश प्रमाण पत्र (80C, 80D आदि), कैपिटल गेन स्टेटमेंट (अगर हो). 5 लाख से कम आय वालों के लिए
सिर्फ पैन, आधार और फॉर्म-16 पर्याप्त होते हैं. 8 लाख से अधिक आय वालों के लिए टैक्स बचत के लिए निवेश से जुड़े सभी दस्तावेज और फॉर्म-16 जरूरी होंगे.
First Updated : Monday, 15 September 2025