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आम लोगों को मिली बड़ी खुशखबरी, सरकार ने GST CUT का नोटिफिकेशन किया जारी... 22 सितंबर से लागू हो जाएंगी नई दरें

केंद्र सरकार ने 22 सितंबर से लागू होने वाले नए GST रेट्स का नोटिफिकेशन जारी किया है. 12% और 28% की दरों को समाप्त कर 5% और 18% की नई दरें लागू की गई हैं. इसके साथ ही, सिनेमा और लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स रखा गया है. इससे आम उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पाद मिलेंगे, जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू, एयर कंडीशनर, और कार की कीमतों में कमी.

Utsav Singh
Edited By: Utsav Singh

2025 Tax Reforms : केंद्र सरकार ने बुधवार को वस्तु और सेवा कर (GST) की नई दरों का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो 22 सितंबर से प्रभावी हो जाएंगी. यह नोटिफिकेशन जीएसटी काउंसिल की 3 सितंबर को हुई 56वीं बैठक में किए गए बड़े बदलावों के बाद जारी किया गया है और यह 28 जून 2017 की अधिसूचना का स्थान लेगा. अब, भारत में कई चीजों की कीमतें और टैक्स दरें नई दरों के हिसाब से तय होंगी. इस बदलाव के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं और अगले कुछ दिनों में राज्य सरकारें भी अपनी-अपनी अधिसूचनाएं जारी करेंगी.

नई दरों में बदलाव, 5% और 18% की दो मुख्य दरें

जीएसटी परिषद ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि अब तक जो 12% और 28% की टैक्स दरें थीं, उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा. इसके स्थान पर दो मुख्य दरें 5% और 18%  लागू की जाएंगी. इसके अलावा, सिनेमा और लग्जरी वस्तुओं के लिए 40% की उच्च दर भी निर्धारित की गई है, लेकिन अब इस पर उपकर (cess) को समाप्त कर दिया गया है. इसका मतलब यह है कि आम आदमी को अब कम टैक्स दरों का लाभ मिलेगा, जिससे चीजों की कीमतों में गिरावट आएगी.

सरकार और उद्योगों की तैयारी, नई दरों के लिए संशोधन
सरकार और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) इस बदलाव को लागू करने में जुटे हुए हैं. सरकार ने नई कीमतों के हिसाब से चीजों के लेबलिंग की प्रक्रिया को सुलझाने के लिए आवश्यक नोटिफिकेशन जारी किया है. साथ ही, उद्योग जगत भी नए टैक्स पैमाने के अनुपालन के लिए अपनी रणनीतियों पर काम कर रहा है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब उद्योगों को अपनी ERP (Enterprise Resource Planning) सिस्टरम, प्राइसिंग और आपूर्ति श्रृंखला को नई दरों के हिसाब से संरेखित करना अनिवार्य हो गया है. टैक्स विशेषज्ञ सौरभ अग्रवाल का कहना है कि यह कदम बेहद महत्वपूर्ण है ताकि आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले और इसका लाभ अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे.

आम जरूरत की चीजों के रेट्स में गिरावट
नई जीएसटी दरों के तहत आम जरूरत की चीजों की कीमतों में काफी कमी आने वाली है. 28% टैक्स स्लैब में शामिल अधिकांश उत्पादों को अब 18% टैक्स स्लैब में शिफ्ट किया गया है, जबकि 12% टैक्स स्लैब में शामिल चीजों को 5% स्लैब में डाला गया है. इस बदलाव से टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू, एयर कंडीशनर, कार, बाइक और टीवी जैसे उत्पादों की कीमतों में गिरावट आएगी. इसके साथ ही, कुछ खाद्य पदार्थों पर भी टैक्स में कमी की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी. इस बदलाव का फायदा आम आदमी को मिलेगा, जो इन वस्तुओं का नियमित रूप से उपयोग करते हैं.

बदलाव से उपभोक्ताओं को बड़ा फायदा 
यह बदलाव उपभोक्ताओं के लिए खासा फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे महंगे उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी. विशेष रूप से, उन उत्पादों की कीमतें घटेंगी, जो पहले उच्च टैक्स स्लैब में आते थे. सरकार का यह कदम महंगाई को कम करने और घरेलू बजट पर दबाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा. इस बदलाव से भारतीय उद्योगों को भी लाभ होगा, क्योंकि नई दरों से वस्तुओं की बिक्री बढ़ने की संभावना है, और कंपनियां ग्राहकों को बेहतर उत्पाद मूल्य प्रदान कर पाएंगी.

भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव
नए जीएसटी दरों के लागू होने से भारतीय उपभोक्ताओं को महंगे उत्पादों की कीमतों में कमी का लाभ मिलेगा. सरकार और उद्योग जगत इस बदलाव को सुचारू रूप से लागू करने के लिए तैयार हैं, और नई कीमतें उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आ सकता है, और टैक्स सुधारों की दिशा में यह एक और महत्वपूर्ण कदम होगा.

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17 September 2025, 08:27 PM IST

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