GST on Life and Health Insurance: केंद्र सरकार ने देशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए GST 2.0 के तहत कई अहम सुधारों का ऐलान किया है. बुधवार देर रात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि अब हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पर GST पूरी तरह से हटा दिया गया है. पहले इन पॉलिसीज पर 18% GST वसूला जाता था लेकिन अब पॉलिसीधारकों को सिर्फ बेस प्रीमियम का ही भुगतान करना होगा. यह ऐलान आम आदमी के लिए राहत भरा साबित होगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इस फैसले से इंश्योरेंस अब पहले के मुकाबले ज्यादा किफायती होगा और इसकी पहुंच देशभर में तेजी से बढ़ेगी. नया नियम 22 सितंबर से लागू हो जाएगा.
सरकार के इस कदम से हेल्थ सेक्टर को बड़ा लाभ मिलेगा. पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अब टैक्स-फ्री हो जाएंगी. वित्त मंत्री के मुताबिक GST 2.0 के तहत लिए गए इस फैसले से आम आदमी को सीधी राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा और व्यापक होगा.
अब सभी व्यक्तिगत यूलिप प्लान (ULIP), फैमिली फ्लोटर प्लान और टर्म प्लान पूरी तरह जीएसटी मुक्त होंगे.
टर्म लाइफ इंश्योरेंस
यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP)
एंडोमेंट प्लान
साथ ही इनका री-इंश्योरेंस भी जीरो GST की श्रेणी में आ जाएगा.
इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बदलाव के बाद पॉलिसियों की लागत लगभग 15% तक घट सकती है. उदाहरण के तौर पर अगर किसी पॉलिसी का बेस प्रीमियम 100 रुपये है तो पहले उपभोक्ता को उस पर 18 रुपये अतिरिक्त GST देकर कुल 118 रुपये चुकाने पड़ते थे. लेकिन अब ग्राहक को सिर्फ 100 रुपये ही देना होगा.
सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से लोगों में इंश्योरेंस के प्रति जागरूकता और रुचि दोनों बढ़ेगी. अधिक किफायती होने के कारण अब ग्रामीण और शहरी इलाकों में ज्यादा लोग हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस खरीद पाएंगे. First Updated : Thursday, 04 September 2025