सुप्रीम कोर्ट में कोरोना मुआवजे को लेकर तय हुई समय सीमा
देश के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को कोरोना मुआवजे के लिए आवेदन करने का समय निश्चित कर दिया है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी हैं। स्वास्थय मंत्रालय ने बताया कि भविष्य में होने वाली कोरोना संक्रमितों की मौत के लिए 90 दिन का समय निर्धारित किया गया हैं।
देश के सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को कोरोना मुआवजे के लिए आवेदन करने का समय निश्चित कर दिया है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी हैं। स्वास्थय मंत्रालय ने बताया कि भविष्य में होने वाली कोरोना संक्रमितों की मौत के लिए 90 दिन का समय निर्धारित किया गया हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ये फैसला लिया गया कि 20 मार्च से पहले कोरोना से मरने वाले लोगों को मुआवजे के लिए 60 दिनों का समय दिया गया हैं।साथ ही फर्जी दावे करने वाले लोगों को सजा भी मिलेगी। अदालत के निर्देशों के अनुसार भविष्य में होने वाली कोरोना संक्रमितों की मौत के लिए 90 दिन का समय दिया गया हैं।
हालांकि पहले बनाए गए कोरोना नियमों को आगे जारी रखा जाएगा जिसके अनुसार मुआवजे के भुगतान के लिए दावेदारी के बाद 30 दिनों का समय दिया जाता हैं। इसके अलावा फर्जी दावों में डीएम अधिनियम, 2005 की धारा 52 के तहत दंडित किया जा सकता हैं।