ममता बनर्जी पर बने कार्टून को फॉरवर्ड करने वाले प्रोफ़ेसर को कोर्ट ने 11 साल बाद किया बरी

11 साल पहले, 12 अप्रैल, 2012 को जादवपुर यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को ममता बनर्जी से जुड़े एक कार्टून वाले इ-मेल को फॉरवर्ड करने के आरोप में जेल हुई थी।

Sonia Dham
Sonia Dham

11 साल पहले, 12 अप्रैल, 2012 को जादवपुर यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा को ममता बनर्जी से जुड़े एक कार्टून वाले इ-मेल को फॉरवर्ड करने के आरोप में जेल हुई थी। अब 11 साल बाद अंबिकेश को इस मामले में जेल से बरी कर दिया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायधीश अदालत में ये आदेश दिया गया है कि याचिकाकर्ता अंबिकेश महापात्रा को डिस्चार्ज याचिका की अनुमति दी जाती है। उन्हें पूर्व जादवपुर थाना केस संख्या 50 दिनांक 12.04.2012 से सम्बंधित संख्या सी 1810 में उन्हें बरी किया जाता है। ज़मानत बॉन्ड उसी के अनुसार जारी किए जाते हैं।

बता दें की 2012 में मुकुल राय को दिनेश त्रिवेदी की जगह केंद्रीय रेल मंत्री बनाए जाने के बाद सत्यजीत रे की सोनार केला पर आधारित एक कार्टून सीक्वल को आगे बढ़ने के लिए महापात्रा को गिरफ़्तार किया गया था। उन्होंने इसे कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके में अपनी हाउसिंग सोसाइटी में इ-मेल समूह में फॉरवर्ड कर दिया था। उन्होंने बताया की कुछ गुंडों ने उन्हें पीटा और धमकी भी दी। फिर शिकायत के आधार पर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया।सुब्रत सेनगुप्ता, जो तब एक सेवानिवृत इंजीनियर और हॉउसिंग सोसाइटी के सचिव थे, को भी महापात्रा के साथ गिरफ़्तार किया गया था। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। बता दें कि, सेनगुप्ता का 2019 में निधन हो गया था। पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के धारा 66 ए (बी) और (सी) के तहत उनपर आरोप लगाए गए थे। अब इस केस में अंबिकेश महापात्रा को बरी कर दिया गया है।

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20 January 2023, 05:50 PM IST

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