सुप्रीम कोर्ट: सुपरटेक बिल्डर की बढ़ी मुश्किलें, नोएडा में बने दोनों टॉवर टूंटेंगे
सुप्रीम कोर्ट: सुपरटेक बिल्डर की बढ़ी मुश्किलें, नोएडा में बने दोनों टॉवर टूंटेंगे
नई दिल्ली: सोमवार को सुपरटेक बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने नोएडा के 2 अवैध टावरों को तोड़ने के आदेश में बदलाव करने से इनकार कर दिया है। वही इससे पहले सुपरटेक का कहना था कि, 224 फ्लैट वाले अधूरे बने एक टावर को तोड़ने के बाद भवन निर्माण के नियमों का पालन हो जाएगा। इसलिए दूसरे टावर को बने रहने दिया जाए।
बता दे, सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को नोएडा के सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट में चालीस मंज़िल के दो अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। आदेश देते हुे कोर्ट ने कहा कि, 3 महीने में निर्माण हटाया जाए। फ्लैट खरीददारों को दो महीने में पैसा वापस दिया जाए और निर्माण गिराने का खर्च सुपरटेक वहन करेगा।
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