सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे 5 नए जज, सरकार ने लगाई मोहर

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि सर्वोच्च अदालत में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश को जल्दी ही मंजूरी दी जाएगी।

Sonia Dham
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केंद्र सरकार ने शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय को आश्वासन दिया कि सर्वोच्च अदालत में पांच न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिश को जल्दी ही मंजूरी दी जाएगी। अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति ए. एस. ओका की पीठ से कहा कि इन पांच नामों की नियुक्ति का आदेश जल्दी ही जारी होने की संभावना है।

पिछले साल 13 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति पंकज मिथल को नियुक्त करने के लिए सरकार से सिफारिश की थी। न्यायमूर्ति संजय करोल, मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय; न्यायमूर्ति पी वी संजय कुमार, मुख्य न्यायाधीश, मणिपुर उच्च न्यायालय; पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह; और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के रूप में। इन पांचो के न्यायधीश के रूप के शपथ लेने के बाद इनकी कार्य संख्या 32 हो जाएगी। यह सख्या अभी 27 है।

बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में दो और नामों की सिफारिश की थी। इनमें न्यायमूर्ति राजेश बिंदल, मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद उच्च न्यायालय और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, मुख्य न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय, शामिल हैं। इन नामों की सिफारिश करते हुए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कहा था कि 13 दिसंबर 2022 को उसके द्वारा सुझाए गए नामों को "सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए वर्तमान में अनुशंसित दो नामों पर वरीयता दी जाएगी।" बता दें कि, कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है। इस विवाद कर कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि संविधान में जजों की नियुक्ति के लिए कहीं भी कॉलेजियम का ज़िक्र नहीं है। उन्होंने राज्यसभा में सुझाव दिया था कि नियुक्ति में दलित, आदिवासी और महिला जजों की भी शामिल किया जाना चाहिए।

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03 February 2023, 02:20 PM IST

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