Article 370 Verdict: अस्थाई था आर्टिकल 370, सुप्रीम कोर्ट बोला- भारत के संविधान से चलेगा जम्मू-कश्मीर

Article 370 Verdict: सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई व्यवस्था थी, जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है.इसके पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी.  

Sachin
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हाइलाइट

  • अनुच्छेद 370 एक अस्थाई व्यवस्था थी: SC
  • CJI ने कहा- जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिले

Article 370 Verdict: अनुच्छेद 370 पर फैसला पढ़ते हुए चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति के लिए यह जरूरी नहीं था कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश के बाद ही धारा 370 पर कोई आदेश जारी करे. उन्होंने आगे कहा कि युद्ध हालातों के देखते हुए अनुच्छेद 370 अंतरिम व्यवस्था थी. आर्टिकल 370 (3) में इसकी व्यवस्था है कि राष्ट्रपति को इतनी शक्तियां प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त हो सकता है. 

अनुच्छेद 370 एक अस्थाई व्यवस्था

सीजेआई ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 एक अस्थाई व्यवस्था थी, जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है.इसके पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी. चीफ जस्टिस ने साफतौर से कहा है कि जब राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पर हस्ताक्षर किए तब ही उसकी संप्रभुता खत्म हो गई थी. वह भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया. उन्होंने कहा कि भारत का संविधान जम्मू-कश्मीर से ऊंचा है और आर्टिकल 370 एक अस्थाई व्यवस्था है. 

जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए: SC

सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि अनुच्छेद 370 पर केंद्र सरकार द्वारा उठाया गया कदम संवैधानिक रूप से वैध था. इसके बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि नए परिसीमन के आधार पर जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए. इसको लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं. अदालत ने यह भी कहा है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए. 

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11 December 2023, 11:36 AM IST

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