New Delhi News: नई दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या हर रोज लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे अधिकतर लोगों ने मास्क का प्रयोग करना शुरू कर दिया. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही कई लोगों पर कोर्ट ने मास्क न पहनने पर 5 लोगों पर जुर्माना लगा दिया है.
कोर्ट के मुताबिक हर एक व्यक्ति को 500 रूपये का जुर्माना देना पड़ेगा. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष अमृता धवन कृष्णा नगर जिलाध्यक्ष गुरु चरण सिंह राजू समेत पांच लोगों को दोषी ठहराया गया है.
कोरोना काल का लोगों को डर इस कदर फैला हुआ है आते-जाते लोग मास्क का प्रयोग कर रहे हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं. कोरोना काल को देखते हुए कोर्ट ने फैसला किया है कि जो भी व्यक्ति बिना मास्क के नजर आयेगा उसपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा. कोरोना काल में जन जागरण पोल खोल यात्रा में मास्क न पहनने व शारीरिक दूरी न रखने के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली प्रदेश महिला कांग्रेस की पूर्वी अध्यक्ष अमृता धवन, कृष्ण नगर जिलाध्यक्ष गुर चरण सिंह राजू समेत पांच लोगों को दोषी ठहराते हुए 500 रुपये जुर्माना लगाया है.
इन पांचों ने सरकारी आदेश की अवहेलना करने और लापरवाही से संक्रमण फैलने की संभावना वाला कार्य करने का आरोप स्वीकार किया इस मामले में सात अन्य आरोपी भी हैं जिनपर मामला जारी है. एफआईआर के मुताबिक, जगतपुरी थाना क्षेत्र में परवाना रोड पर पार्क के सामने 60-70 लागे जुटे हुए थे, इनमें कांग्रेस के नेता शामिल थे, जो जन जागरण पोल खोल यात्रा के लिए एकत्र थे, आरोप था कि इन नेताओं नेताओं ने मास्क नहीं पहने हुए थे और शारीरिक दूरी के नियम का उल्लंघन किया हुआ था. First Updated : Sunday, 28 January 2024