मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज, सुकेश चंद्रशेखर और अन्य पर तय किए आरोप

कोर्ट ने सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं, बल्कि MCOCA यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम्स एक्ट के तहत भी सुकेश और बाकी आरोपियों पर आरोप तय करने को कहा है।

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नई दिल्ली: 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग और रंगदारी केस में दिल्ली कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। शनिवार, 30 मई 2026 को कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज और केस से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।

MCOCA के तहत भी चलेगा केस   

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कोर्ट ने सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग ही नहीं, बल्कि MCOCA यानी महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम्स एक्ट के तहत भी सुकेश और बाकी आरोपियों पर आरोप तय करने को कहा है। सभी आरोपियों को 3 जून को कोर्ट में पेश होकर आरोपों पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर करने होंगे।

क्या है पूरा मामला?   

यह केस दिल्ली पुलिस की उस FIR से जुड़ा है जो शिकायतकर्ता अदिति सिंह की शिकायत पर दर्ज हुई थी। जांच एजेंसियों का आरोप है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में रहते हुए ही करोड़ों रुपये की रंगदारी मांगी। उसने इस पैसे को अलग-अलग तरीकों से खर्च किया।

प्रवर्तन निदेशालय ED का कहना है कि जैकलीन फर्नांडीज को सुकेश से महंगे गिफ्ट और कई आर्थिक फायदे मिले। हालांकि जैकलीन लगातार यह कहती रही हैं कि उन्हें पैसे के गलत सोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

3 जून को कोर्ट में पेश होंगी जैकलीन   

कोर्ट के आदेश के बाद जैकलीन फर्नांडीज को अब 3 जून 2026 को खुद कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। सुकेश चंद्रशेखर के अलावा इस केस में उसकी पत्नी लीना मारिया पॉल का नाम भी शामिल है। 

इनके साथ दीपक रामनानी, प्रदीप रामदानी, बी मोहनराज, अरुण मुथु, डी कमलेश कोठारी और पिंकी ईरानी पर भी आरोप तय किए जाएंगे। ED की चार्जशीट के मुताबिक सुकेश ने जैकलीन को करोड़ों के गिफ्ट दिए थे। इसमें ज्वेलरी, लग्जरी कारें और पर्शियन बिल्लियां तक शामिल थीं।

फिलहाल सभी की नजर 3 जून की सुनवाई पर टिकी है। कोर्ट में आरोप तय होने के बाद इस हाई प्रोफाइल केस का ट्रायल औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। First Updated : Saturday, 30 May 2026