Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी सर्वे पर हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, आज होगी सुनवाई

Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति गुरुवार (3 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. यह वह याचिका है जिसमें हिंदू श्रद्धालु महिलाओं के आवेदन को सुनवाई योग्य ठहराने का विरोध किया गया है.

Tahir Kamran
Edited By: Tahir Kamran

हाइलाइट

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा
  • मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ SC में दायर की याचिका
  • हिंदू पक्ष की याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की कैविएट

Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे को लेकर चल रहे विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समिति गुरुवार (3 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट पहुंची. मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर की जिस पर आज शुक्रवार (4 अगस्त) को सुनवाई की जा सकती है.

मुस्लिम पक्ष के वकील निजाम पाशा ने एएसआई के सर्वे (ASI Survey) को रोकने की मांग चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से की. उन्होंने कहा कि हमने तत्काल विचार के लिए ईमेल भी भेजा है. जिस पर चीफ जस्टिस द्वारा कहा गया है कि वह इस पर विचार करके जल्द आदेश देंगे.

वहीं, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की ओर से याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है. निचली अदालत की याचिकाकर्ता राखी सिंह ने पक्ष सुने बिना मुस्लिम पक्ष की अपील पर कोई आदेश न देने की मांग की है. गुरुवार को ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे को सही ठहराया.


आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई

ज्ञानवापी के ASI सर्वे पर HC के आदेश के मद्देनजर यह जानकारी महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम पक्ष द्वारा कल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. यह वह याचिका है जिसमें हिंदू श्रद्धालु महिलाओं के आवेदन को सुनवाई योग्य ठहराने का विरोध किया गया है. ऐसे में आज शुक्रवार (4 अगस्त) को भी हाई कोर्ट के नए आदेश का मसला भी उठ सकता है.

जिला अदालत के खिलाफ HC पहुंचा था मुस्लिम पक्ष

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि एएसआई सर्वे से इमारत को कोई नुकसान नहीं होगा. न्याय हित में सर्वे कराया जाना जरूरी है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद सर्वे पर लगी रोक हट गई है और अब कभी भी ज्ञानवापी का सर्वे शुरू किया जा सकता है. 

वाराणसी जिला अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने 21 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दिया था. इससे अब हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है.

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