मंगलुरु में हिंदू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की हत्या, इलाके में तनाव, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी

मंगलुरु में गुरुवार रात हुई एक सनसनीखेज हत्या ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया. हिंदूवादी संगठनों से जुड़े सुहास शेट्टी की अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया है. सुहास, जो पहले भी हत्या के एक मामले में आरोपी रह चुका था, पर धारदार हथियारों से हमला किया गया. घटना के बाद प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी है और मामले की जांच तेज़ कर दी गई है.

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

मंगलुरु शहर गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना का गवाह बना, जब हिंदूवादी संगठनों से जुड़े सुहास शेट्टी की अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी. रात करीब 8:30 बजे कुछ हथियारबंद लोगों ने शेट्टी के वाहन को रोक कर उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल सुहास को एजे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

पूर्व में हत्या के मामले में था नामजद आरोपी

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सुहास शेट्टी पर पहले से ही मारपीट और गैरकानूनी जमावड़े जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज थे. वह 2022 में हुए मोहम्मद फाज़िल की हत्या मामले में भी मुख्य आरोपी था. उस समय फाज़िल की हत्या को भाजपा युवा नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के प्रतिशोध के रूप में देखा गया था.

हमलावरों ने दो वाहनों से किया हमला

मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने बताया कि हमले के वक्त शेट्टी अपने पांच साथियों – संजय, प्रज्वल, अन्विथ, लतीश और शशांक – के साथ यात्रा कर रहे थे. तभी दो वाहनों, एक SUV और एक पिकअप ट्रक में सवार करीब पांच से छह हमलावरों ने उनकी गाड़ी को रोक कर हमला कर दिया. घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए.

जांच में जुटी पुलिस

घटना को लेकर कर्नाटक सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. राज्य के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने हत्या की निंदा करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए चार अलग-अलग पुलिस टीमें बनाई गई हैं. उन्होंने जोर दिया कि “दक्षिण कन्नड़ में सांप्रदायिक सौहार्द को भंग नहीं होने दिया जाएगा. हम दोषियों को जल्द पकड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं.”

शहर में 183 लागू, तनाव के बीच सुरक्षा सख्त

शहर में किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं. मंगलुरु पुलिस आयुक्तालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) 2023 की धारा 163 के तहत 6 मई तक धारा 144 लागू कर दी है. यह प्रतिबंध शुक्रवार सुबह 6 बजे से प्रभावी हुआ है, जो आगामी मंगलवार सुबह तक रहेगा.

बजरंग दल का बंद और छिटपुट हिंसा

शेट्टी की हत्या के बाद बजरंग दल ने शुक्रवार को बंद बुलाया, जिसके दौरान कुछ इलाकों में बसों पर पथराव और तनाव की खबरें मिलीं. हालांकि, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए शहरभर में सुरक्षा बलों की तैनाती की है. पुलिस कमिश्नर ने नागरिकों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

जांच जारी, आगे की जानकारी का इंतजार

फिलहाल हत्या के पीछे की मंशा स्पष्ट नहीं हो सकी है और पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि कानून व्यवस्था बहाल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.

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