पटना: खान ग्लोबल स्टडीज के मालिक फैजल खान उर्फ खान सर अपने ऊपर दायर एफआईआर को रद्द करवाने के लिए पटना हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। एफआईआर में गैरजमानती धारा होने के कारण खान सर ने निचली अदालत से अग्रिम जमानत मांग रखी है, जिसमें कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए पुलिस से केस डायरी और खान सर की क्राइम हिस्ट्री मांगी है। इस केस में 20 जून को अगली सुनवाई होगी। खान सर के कोचिंग पर हमले के केस में ज्ञान बिंदु कोचिंग के मालिक रौशन आनंद सर जेल में बंद हैं। मंगलवार को उनकी बेल की अर्जी निचली अदालत से खारिज हो गई थी, जिसके खिलाफ उनके वकील जिला जज के कोर्ट में जमानत याचिका लगाने की तैयारी में हैं। खान सर की याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सम्राच चौधरी सरकार से 4 हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। खान सर की तरफ से जो याचिका पटना हाईकोर्ट में लगाई गई है उसमें अदालत से गुहार लगाई गई है कि वो खान ग्लोबल कोचिंग को फिर से खोलने की इजाजत दे और एफआईआर को रद्द करने का आदेश जारी करे। अवकाशकालीन न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी। कोर्ट ने खान सर की अग्रिम जमानत पर उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए 20 जून तक अंतरिम सुरक्षा दी है। कोर्ट ने केस डायरी और अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की पुलिस से मांग की है। इसके साथ ही अदालत ने खान की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए 20 जून को अगली तारीख निर्धारित की है। खान सर के वकली ने कहा कि पुलिस केस में अभियुक्त पर हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट की धारा लगाई गई है। यह आरोप बनावटी और झूठा है। इस घटना में कोई जख्मी नहीं है। गार्ड ने लाइसेंसी आर्म्स से आत्म रक्षा के लिए हवा में गोली चलाई थी।
दूसरी ओर खान ग्लोबल स्टजीज के गार्ड के साथ मारपीट करने के मामले में अभियुक्त बनाए गए ज्ञान बिन्दू कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी गई थी। इस मामले में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पिछली सुनवाई में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामले के अभियुक्तों पर खान ग्लोबल स्टडीज में प्रवेश कर गार्ड को खींचकर बाहर लाकर मारपीट करने और जख्मी कर देने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तर कर 3 जून तक जेल भेजा है। इस मामले में कदमकुंआ थाना में 3 जून को बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के तहत 410/26 के रुप में मामले की प्राथमिकी खान ग्लोबल स्टडीज के कर्मचारी की ओर से दर्ज कराई गई है। First Updated : Wednesday, 10 June 2026