केंद्र सरकार का नया GST ढांचा: आम उपभोक्ता को राहत, महंगे सामान पर कड़ी टैक्स दर

केंद्र सरकार ने GST व्यवस्था में बदलावों का प्रस्ताव रखा. इसके तहत आम उपयोग की वस्तुओं पर 5% टैक्स लगाया जाएगा. लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर 40% टैक्स दर लागू की जाएगी.

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Major Changes Proposed in GST System: केंद्र सरकार ने GST व्यवस्था में बड़े बदलावों का प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत आम उपयोग की वस्तुओं पर 5% टैक्स लगाया जाएगा, जबकि लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर 40% टैक्स दर लागू की जाएगी. सरकार का मानना है कि इन बदलावों से खपत में वृद्धि होगी और राजस्व का नुकसान पूरा हो जाएगा.

आम लोगों को मिलेगी राहत

वर्तमान में 12% GST स्लैब में शामिल लगभग 99% वस्तुओं को 5% श्रेणी में लाया जाएगा. इसमें रोजमर्रा की वस्तुएं, जैसे घरेलू सामान, सस्ते कपड़े और अन्य सामान्य जरूरत की चीजें शामिल होंगी. सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों को राहत मिलेगी और वे इन वस्तुओं को सस्ते दामों पर प्राप्त कर सकेंगे.

महंगे और लग्जरी उत्पादों पर 40% टैक्स

अब लग्जरी उत्पादों और तंबाकू जैसे हानिकारक सामान पर 40% टैक्स लगेगा. तंबाकू पर कुल टैक्स का भार 88% रहेगा, जैसा कि पहले था. इस श्रेणी में महंगी कारों, ब्रांडेड शराब और अन्य लग्जरी वस्तुएं शामिल होंगी.

28% GST स्लैब में बदलाव

28% GST स्लैब में कटौती की जाएगी और इसके तहत आने वाले लगभग 90% सामान को 18% श्रेणी में लाया जाएगा. इससे आम जनता को राहत मिलेगी और खपत को बढ़ावा मिलेगा. हालांकि, पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी GST के दायरे से बाहर रहेंगे.

राजस्व नुकसान की भरपाई

सरकार का कहना है कि इन बदलावों के कारण टैक्स दर घटने से जो राजस्व नुकसान होगा, उसकी भरपाई बढ़ी हुई खपत से की जाएगी. सरकार ने विश्वास जताया है कि इन बदलावों से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और लोगों को सस्ते दामों पर आवश्यक वस्तुएं मिलेंगी. First Updated : Friday, 15 August 2025