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गोवा नाइटक्लब अग्निकांड मामले में लूथरा बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने गोवा के नाइट क्लब में लगी आग के मामले में लूथरा बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

Suraj Mishra
Edited By: Suraj Mishra

गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने गोवा के नाइट क्लब में लगी आग के मामले में लूथरा बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इस दुखद घटना में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई थी. यह आदेश रोहिणी कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने सुनाया. घटना के बाद, 6 दिसंबर की रात नाइट क्लब में आग लगने के तुरंत बाद लूथरा बंधु थाईलैंड भाग गए थे. 

चार सप्ताह की अग्रिम जमानत की मांग

बुधवार को लूथरा बंधुओं की ओर से अदालत में चार सप्ताह की अग्रिम जमानत की मांग की गई थी. उनका तर्क था कि थाईलैंड से लौटने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार न किया जाए. उनका कहना था कि वे दिल्ली लौटकर पूरी तरह से जांच में सहयोग करने को तैयार हैं.

अदालत में पेश उनके वकीलों ने कहा कि उनके मुवक्किल जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए तत्पर हैं और न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण सहयोग करेंगे. वकील ने जोर देते हुए कहा कि अगर मैं आज रात भारत पहुंचता हूं और जांच अधिकारी मुझे आधी रात को पेश होने के लिए कहते हैं, तो मैं वहां उपस्थित रहूंगा.

वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें शुरुआत में ही दंडित न किया जाए और केवल संक्षिप्त सुरक्षा अवधि प्रदान की जाए ताकि वे सुरक्षित रूप से अदालत तक पहुंच सकें. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला भी दिया जिसमें विदेश में मौजूद आरोपी, जिसके खिलाफ ब्लू और रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने की योजना हो, उसे अस्थायी सुरक्षा के साथ भारत लौटने की अनुमति दी गई थी. वकील का कहना था कि यह सुरक्षा केवल अदालत तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए है, न कि जमानत का पूर्ण अधिकार.

गोवा राज्य के वकील ने क्या कहा?

याचिका का विरोध करते हुए गोवा राज्य के वकील ने अदालत को बताया कि लूथरा बंधुओं ने आग लगने के तुरंत बाद राज्य छोड़ दिया और यह कदम कानूनी प्रक्रिया से बचने का प्रयास माना जा सकता है. उनका कहना था कि मामले की गंभीरता और लोगों की मौत को देखते हुए किसी भी तरह की अग्रिम जमानत देना उचित नहीं है.

अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा और लूथरा बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. इस तरह, उन्हें वापस भारत आने पर सीधे जांच अधिकारियों के समक्ष पेश होना होगा.

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11 December 2025, 05:47 PM IST

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