Maharashtra politics: उद्धव ठाकरे बोले-विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर जल्द फैसला करें

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता पर स्पीकर को जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। अगर वह कुछ गलत करते है तो हम फिर से कोर्ट जाएंगे।

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16 विधायकों की अयोग्यता मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद महाराष्ट्र की सियासत ने नया मोड ले लिया है। अब महाराष्ट्र विधानसभा में स्पीकर राहुल नारवेकर इस मामले पर फैसला लेंगे। शुक्रवार को महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिंदे सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वर्तमान सरकार के लिए अंतरिम राहत है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि 'जल्द से जल्द स्पीकर को इस मामले पर फैसला लेना चाहिए, अगर वे गलत फैसला देते हैं, तो हम फिर से कोर्ट जाएंगे।'

राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्प्णी को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्होंने (राज्यपाल ने) जो गैर-कानूनी काम किया है, मुझे लगता है कि उसके लिए उनके खिलफ मुकदमा चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यपाल किसी कानून के तहत नहीं आते तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह अपनी मनमर्जी करें। 

स्पीकर के इस बयान पर उद्धव का पलटवार 

महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नारवेकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि राजनीतिक दल के रूप में कौन सा गुट असली शिवसेना है? अब सबसे पहले यह तय करना होगा। मैं इस प्रकिया को उचित समय के भीतर पूरी करूंगा और उसके बाद विधायकों की अयोग्यता के मामले का निपटाया जाएगा। 

नैतिक आधार पर इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं-अजित पवार 

उद्धव ठाकरे की नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की मांग पर एनसीपी नेता अजित पवार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सीएम एकनाथ शिंदे से नैतिक आधार पर इस्तीफा मांगने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि वे सपने में भी इस्तीफा नहीं देंगे। विधानसभा से 16 विधायकों की अयोग्यता पर अजित पवार ने कहा कि जुलाई महीने में विधानसभा का सत्र आयोजित किया जाएगा। 

प्रक्रिया को उचित समय में पूरा करूंगा-नारवेकर

महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नारवेकर ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करता हूं। सर्वोच्च अदालत ने स्पीकर को राजनीतिक दल को मान्यता देने की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं इस प्रक्रिया को उचित समय के भीतर पूरा करूंगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, सभी याचिकाकर्ताओं को बयान देने और अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।

First Updated : Friday, 12 May 2023