ED Raid: ईडी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा- एजेंसी को निष्पक्ष रहने की जरूरत... प्रतिशोध की भावना न रखे

बसंत और पंकज ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका लगाई, जिसमें गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी.

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Edited By: Sachin

Supreme Court: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो गिरफ्तारियों को रद्द करते हुए शीर्ष अदालत ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि एजेंसी अपने आपको निष्पक्ष रखे, उसके अंदर बदले की भावना नहीं होनी चाहिए. बता दें कि शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी समूह एम3एम के निदेशक पंकज बंसल और बसंत बंसल ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसको रद्द कर दिया. 

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को SC में दी चुनौती 

बता दें कि बसंत और पंकज ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका लगाई थी, जिसमें गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी. इस मामले पर सुनवाई करते हुए सप्रीम कोर्ट ने कहा कि, ईडी से हर कार्रवाई पारदर्शी, निष्पक्ष और मानकों के अनुरूप खरा उतरना चाहिए. अदालत ने कहा, तथ्यों से साफ पता चलता है कि जांच एजेंसी ने अपने कार्यों का निर्वहन करने और शक्तियों का इस्तेमाल करने में विफल रही है. 

ईडी में प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए: SC

न्यायधीश ने कहा कि, ईडी को अपने व्यवहार में प्रतिशोध की भावना नहीं रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा पूछे गए सवालों का ढंग से जवाब नहीं देने पर आरोपियों की गिरफ्तारी का पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता है. ईडी को इसके पीछे का सही कारण ढूंढना होगा कि आरोपी ने धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपराध के दोषी हैं. समन के बाद कोई आरोपी उसका जवाब नहीं दें तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वह कोई ठोस कारण नहीं बनता है. 

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