अवधेश राय हत्याकांड में माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की परेशानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज 32 साल पुराने वाराणसी के जाने माने अवधेश राय हत्याकांड में स्पेशल न्यायाधीश MP MLA अवनीश गौतम की अदालत ने माफिया मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने अवधेश राय हत्याकांड मामले में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

 कांग्रेस नेता और मृतक अवधेश राय के भाई अजय राय ने कहा कि 'ये 32 साल की लड़ाई जो हम सभी ने मिलकर लड़ी आज उसमें सफलता मिली है और ऐसे दुर्दांत अपराधी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हम लोग न्यायपालिका के शुक्रगुजार है। मैं लगातार सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहा हूं मगर सुरक्षा नहीं बढ़ाई जा रही है। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा होगी'।

आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अवधेश राय हत्याकांड में जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को वाराणसी की MP MLA कोर्ट ने दोषी करार दिया। 3 अगस्त 1991 को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अजय राय के भाई अवधेश राय की वाराणसी में अजय राय के घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

वाराणसी के अजय राय के वकील विकास सिंह ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि, 2 बजे मुख्तार अंसारी की सज़ा का ऐलान होगा। MP MLA कोर्ट में सिर्फ मुख्तार अंसारी का केस चल रहा था, बाकी अभियुक्तों का मामला इलाहाबाद के जिला न्यायलय में लंबित है।"

कांग्रेस नेता और अवधेश राय के भाई अजय राय ने कहा कि 'हमें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है। हमें उम्मीद है कि उसे (माफिया मुख्तार अंसारी) ज्यादा से ज्यादा सजा मिलेगी। माफिया मुख्तार अंसारी ने कई बार सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की।
 

First Updated : Monday, 05 June 2023