Nawab Malik Interim Bail: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नवाब मलिक पर SC का कड़ा एक्शन, अंतरिम जमानत छह महीने और बढ़ाई गई

Nawab Malik Interim Bail: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 11 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. 

Sagar Dwivedi
Edited By: Sagar Dwivedi

Nawab Malik Interim Bail: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 11 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक की अंतरिम जमानत को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. 

पिछले साल 11 अगस्त को स्वास्थ्य खराब के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. किडनी की समस्या बरकरार रहने के चलते ज़मानत की अवधि बढ़ाई गई. नवाब मलिक को फरवरी 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था.

पिछले साल 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मलिक की अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ाई थी. मलिक ने ED द्वारा जांच किए जा रहे मामले में चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के 13 जुलाई 2023 के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.  

नवाब मलिक ने यह दावा करते हुए हाईकोर्ट से राहत का अनुरोध किया था कि वह कई और बीमारियों के अलावा गुर्दे के गंभीर रोग से पीड़ित हैं. उन्होंने गुण दोष के आधार पर जमानत का आग्रह किया था. हाइकोर्ट ने कहा था कि वे दो हप्ते से एक के बाद गुण दोष के आधार पर जमानत के अनरोध वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करेगा. 

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