इमरान खान और बुशरा को एक और मामले में 7 साल की सजा, गलत तरीके से की थी शादी
Imran Khan और बुशरा बीबी को गैर कानूनी तरीके से निकाह करने के मामले में अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है.
Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा को एक और मामले में 7 साल की सजा का ऐलान हो गया है. इससे पहले इमरान खान साइफर (10 साल) और तोशाखाना (14 साल) की सजा पा चुके हैं. वहीं बुशरा को भी तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा हुई है.
इमरान खान और बुशरा को गैर इस्लामी तरीके से निकाह करने के जुर्म में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 7 साल की सजा सुनाई है. जज यह फैसला इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा की मौजूदगी में यह फैसला सुनाया है. इस मामले में शुक्रवार को लगभग 14 घंटे की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला महफूज़ रख लिया था.
क्या है गैरकानूनी निकाह मामला
इमरान खान और बुशरा पर आरोप है कि इन दोनों ने इद्दत में रहते हुए निकाह किया है. जबकि इस्लाम में इद्दत के दौरान निकाह करना गलत है. दरअसल इस्लाम में पति के मर जाने या फिर पति के द्वारा तलाक दिए जाने के बाद महिला को 4 महीने 10 दिन के लिए एकांत में रहना होता है. इस दौरान महिला पुरुषों में सिर्फ मेहरम लोगों से ही मिल सकती है. जैसे भाई, बेटा, पिता आदि. इसी अवधि को इद्दत कहते हैं. इस अवधि के खत्म होने के बाद ही महिला दूसरा निकाह कर सकती है.
इमरान खान की पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने इद्दत की अवधि पूरी होने से पहले ही इमरान खान से निकाह कर लिया था. इमरान खान की पत्नी बुशरा के पूर्व पति का नाम खावर मानेका है. इस केस में अदालत ने उनकी गवाही भी ली थी.
बता दें कि इससे पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में 14 और 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, जबकि सिफर मामले में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल की कड़ी सजा के साथ जेल की सजा सुनाई गई थी.