Pakistan: तोशाखाना मामले में इमरान खान की सजा निलंबित, कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश
इमरान खान को तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद हाइकोर्ट से बेल मिल गई है. इसी के साथ उनकी तीन साल की सजा को भी माफ कर दिया गया है.

Pakistan: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना मामले में पीटीआई के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा को निलंबित कर दिया. कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की सजा निलंबित करने की याचिका पर पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से एक संक्षिप्त निर्णय दिया और तोशा खाना मामले में सजा को निलंबित करने के पीटीआई अध्यक्ष के अनुरोध को स्वीकार कर लिया. कोर्ट ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत ने पीटीआई के वकीलों से कहा कि सजा निलंबित करने का कारण लिखित फैसले में दिया जाएगा.
इमरान खान को कितनी सजा हुई?
तोशा खाना केस कब हुआ था?


