Imran Khan Jail: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और शाह महमूद क़ुरैशी को 10-10 साल की जेल

Imran Khan Jail: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी को स्पेशल कोर्ट की जानिब से 10-10 साल की जेल का ऐलान किया गया है.

Tahir Kamran
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Imran Khan Jail: आम चुनाव से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) और उनकी पार्टी को झटका लगा है. पूर्व प्रधानमंत्री खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी को साइफर केस में 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है. स्पेशल कोर्ट के जज अबुल हसनात ने अडयाला जेल में क़ैद इमरान खान और क़ुरैशी के ख़िलाफ़ इस केस में सुनवाई की और सज़ा के ऐलान के वक़्त दोनों ही नेता अदालत में मौजूद थे. 

जज ने सज़ा का ऐलान करते हुए कहा कि खान साहब और शाह महमूद क़ुरैशी साहब आप मेरी तरफ़ देखिए, मैं आपको 10-10 साल की सज़ा की क़ैद की सज़ा सुनाता हूँ. जज का यह फ़ैसला सुनने के बाद इमरान खान हंसते हुए दिखाई दे रहे थे. हालाँकि शाह महमूद क़ुरैशी ने विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि मेरा तो अभी बयान भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है. 

देर रात तक हुई अदालत में सुनवाई

बता दें कि कल विशेष अदालत में सुनवाई के तहत साइफर मामले में देर रात तक चली कार्यवाही के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 25 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे. पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व विदेश मंत्री के खिलाफ साइफर मामले में सभी 25 गवाहों से जिरह पूरी हो गई. इसके अलावा इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को एक प्रश्नावली दी गई जिसमें 36 सवालों के जवाब मांगे गए थे. 

क्या है साइफर मामला:

साइफर मामला एक राजनयिक दस्तावेज से संबंधित है जो कथित तौर पर इमरान खान के कब्जे से गायब हो गया था, इसी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरेशी न्यायिक रिमांड पर जेल में थे. दर्ज की गई एफआईआर में, 7 मार्च 2022 को तत्कालीन विदेश सचिव को वाशिंगटन से एक राजनयिक साइफर प्राप्त हुआ. 5 अक्टूबर 2022 को पूर्वप्रधान मंत्री इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के खिलाफ एफआईए के आतंकवाद विरोधी विभाग में मामला दर्ज किया गया था. इस केस में इमरान खान उनके सहयोगियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने और साइफर में निहित जानकारी को विकृत करके व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने का आरोप लगाया गया था.

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30 January 2024, 01:31 PM IST

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