इमरान खान और बुशरा खानम ने जो तोहफ़े अपने पास रखे इससे देश के ख़ज़ाने को कितना नुक़सान हुआ? पढ़िए
Toshakhana Case: इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खानम को तोशाखाना मामले में बुधवार को 14-14 साल की सज़ा सुनाई गई है.
Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार यानी 30 जनवरी को साइफर केस में 10 साल और 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल की सजा का ऐलान किया गया है. साइफर केस में इमरान के साथ पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद क़ुरैशी और तोशाखाना केस में खान की पत्नी बुशरा खानम को भी मुजरिम ठहराते हुए सजा का ऐलान किया गया है. साइफर केस में स्पेशल कोर्ट और तोशाखाना केस में नेशनल अकाउंटिब्लिटी ब्यूरो यानी NAB अदालत ने फ़ैसला सुनाया है.
तोशाखाना मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने अपने काल के दौरान विदेशों से मिलने वाले तोहफ़ों को बेचकर धन कमाया है. पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 21 अक्टूबर, 2022 को कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने संविधान के तहत तोशाखाना के उपहारों और संपत्तियों के बारे में गलत बयान दिए. इसके अलावा इलेक्शन वॉचडॉग की ओर से सेशन कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी जिसमें चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का अनुरोध किया गया था.
इस संबंध में NAB ने फ़ैसला सुनाने से एक महीना पहले यानी 31 दिसंबर को उन तोहफ़ों की डिटेल जारी की थी जो इमरान खान ने बेचे हैं. NAB की उस रिपोर्ट के मुताबिक़ 3 अरब 16 करोड़ रुपये के तोहफों की कीमत पाकिस्तान में 1 करोड़ 80 लाख रुपये आंकी गई. रिपोर्ट में कहा गया कि सऊदी प्रिंस के पास मिले ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत पाकिस्तान की कोई भी संस्था नहीं जान पाई, दुबई से आकलन करने पर पता चला कि खजाने को 1 अरब 57 करोड़, 37 लाख का नुकसान हुआ है.
एफबीआर, कलेक्टोरेट ऑफ कस्टम्स की समिति ने कीमत तय करने में असमर्थता दिखाई, ज्वैलरी की कीमत के लिए उद्योग और उत्पादन प्रभाग से भी संपर्क किया गया लेकिन बताया गया कि जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी असमर्थ है जबकि जेम्स एंड ज्वैलरी ट्रेडर्स एसोसिएशन भी नाकाम रहा. कीमत का अनुमान मत लगाओ. रिपोर्ट में कहा गया कि पीटीआई के संस्थापक और बुशरा बीबी एक अरब 57 करोड़ 37 लाख रुपये चुकाकर ही उपहार अपने पास रख सकते थे.