गोवा में खुले में शराब पीने और पर्यटकों के साथ सेल्फी पर लगा प्रतिबंध, घूमने जाने से पहले जान लें एडवाइजरी

गोवा पर्यटन विभाग (Goa Tourism Department) द्वारा जारी इस नई एडवाइजरी का उद्देश्य पर्यटकों की निजता और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ पर्यटन स्थल के रूप में बेहतर परिवेश देना है। बता दें कि गोवा पर्यटन विभाग की इस नई एडवाइजरी में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि यहां आप घूमने आने वाले पर्यटकों या किसी अनजान शख्स के साथ बिना उनकी इजाजत सेल्फी न लें। खास तौर पर समुद्र के किनारे घूमते हुए या फिर धूंप सेंकते पर्यटकों की निजता का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही गोवा पर्यटन मंत्रालय ने ऊंची पहाड़ी या फिर समुद्री पहाड़ी जैसे खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

Yashodhara Virodai
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अक्सर लोग जब कहीं घूमने जाते हैं तो वहां मौजूद विदेशी या दूसरे पर्यटकों के साथ अनयास ही सेल्फी लेने लगते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा ही करते हैं तो सावधान हो जाएं क्योंकि गोवा जैसे पर्यटन स्थल पर तो ऐसा करना अब अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। जी हां, बता दें कि गुरुवार (27 जनवरी) को गोवा पर्यटन विभाग ने पर्यटकों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत कई कृत्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

बिना इजाजत पर्यटकों के साथ नहीं ले सकते सेल्फी

दरअसल, गोवा पर्यटन विभाग (Goa Tourism Department) द्वारा जारी इस नई एडवाइजरी का उद्देश्य पर्यटकों की निजता और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ पर्यटन स्थल के रूप में बेहतर परिवेश देना है। बता दें कि गोवा पर्यटन विभाग की इस नई एडवाइजरी में साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि यहां आप घूमने आने वाले पर्यटकों या किसी अनजान शख्स के साथ बिना उनकी इजाजत सेल्फी न लें। खास तौर पर समुद्र के किनारे घूमते हुए या फिर धूंप सेंकते पर्यटकों की निजता का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही गोवा पर्यटन मंत्रालय ने ऊंची पहाड़ी या फिर समुद्री पहाड़ी जैसे खतरनाक जगहों पर सेल्फी लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।

खुले में शराब के सेवन और खाना बनाने पर लगा प्रतिबंध

बता दें गोवा में अब समुद्र किनारे या किसी खुले स्थान पर शराब के सेवन पर भी प्रतिबंध लग चुका है। अब पर्यटक सिर्फ बार और रेस्तरां में ही शराब पी सकते हैं। इसके साथ ही गोवा पर्यटन विभाग ने घूमने वाली खुली जगहों पर खाना बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और इसका उलंघन करने पर 50 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान भी किया है। इसके अलावा गोवा पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों से अपील की है कि वो सिर्फ विभाग से रजिस्टर्ड होटलों और विला में ही ठहरें और किसी भी होटल में रुकने के लिए गैरकानूनी एजेंट्स की सेवा न लें।

वहीं इस एडवाइजरी में पर्यटकों कोगैरकानूनी रूप से निजी टैक्सी को किराए पर न लेने और घूमने के दौरान टैक्सी ड्राइवरों को मीटर से ही चलने के लिए कहने की सलाह दी है, ताकि ड्राइवर अतिरिक्त पैसों की मांग न करें। इसके साथ ही गोवा पर्यटन विभाग ने अपने यहां आने वाले पर्यटकों से हेरिटेज प्लेस को किसी तरह का नुकसान न पहुंचाने का निर्देश भी दिया है।

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28 January 2023, 11:43 AM IST

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