ITR efilling 2023: समय पर भरें Income Tax Return, मिलते हैं कई तरह के फायदे

वित्त वर्ष 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए टेक्सपेयर्स द्वारा रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2023 रहेगी।

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma

हाइलाइट

  • यदि आप टेक्सपेयर हैं या आईटीआर भरने की शर्तों के अधीन आते हैं तो रिटर्न फाइल करना आपके लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है।

फाइनेंशियल ईयर 2022-23 निकल चुका है और इसके लिए Income Tax Return की ई-फाइलिंग भरने की जल्द ही शुरुआत होने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अप्रेल माह के अंत या मई की शुरुआत में टेक्सपेयर्स आईटीआर भरना शुरू कर सकते हैं। हालांकि वित्त वर्ष (financial year) 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर (assessment year) 2023-24 के लिए टेक्सपेयर्स (taxpayer) द्वारा रिटर्न फाइल करने की आखिरी तिथि  31 जुलाई 2023 रहेगी। यदि आप टेक्सपेयर हैं, या टैक्स रीजिम में न्यूनतम आय सीमा के बाहर आते हैं या आईटीआर भरने की शर्तों के अधीन आते हैं तो रिटर्न फाइल करना आपके लिए कानूनी रूप से अनिवार्य है। यहां ध्यान देने वाली बात होगी कि आईटीआर भरना आपके लिए महज बाध्यता नहीं है, बल्कि आपके लिए कई मायनों में फायदेमंद है।

टीडीएस रिफंड पाने के लिए

यदि आप एक प्रोफेशनल हैं और आपके वेतन से हर माह TDS काटा जाता है, लेकिन आयकर अधिनियम में विभिन्न प्रावधानों के तहत छूट की गणना के बाद आपकी आय पर tax नहीं लगता तो आप काटे गए टीडीएस के रिफंड का दावा कर सकते हैं। यदि आपकी नियुक्ति वाले विभाग द्वारा आपके वेतन पर अग्रिम टैक्स काटकर जमा कराया गया है जो देयकर से अधिक आ रहा है, उस स्थिति में भी आप ITR भरकर रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं।   

आयकर में कई प्रकार की छूट भी ले सकते हैं

इनकम टैक्स विभाग द्वारा हर साल के लिए टैक्स रीजिम घोषित किया जाता है, जिसमें विभिन्न प्रावधानों के तहत आय पर छूट दी जाती है। यदि आप आईटीआर नहीं भरते तो इन छूट का फायदा नहीं उठा सकते। उदाहरण के तौर पर 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख तक की छूट, जिसमें आप अपने होम लोन, ईपीएफ या पीपीएफ, सेविंग्स स्कीम, बच्चों की ट्यूशन फीस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के खर्चों और निवेशित राशि को आमदनी में से घटा सकते हैं। इसके अलावा होम लोन के ब्याज पर 24 बी के तहत, हेल्थ इंश्योरेंस पर 80 डी के तहत मिलने वाली छूट का फायदा भी आप उठा सकते हैं।

ब्याज और पेनल्टी से बचने के लिए

ITR भरने के लिए आयकर विभाग द्वारा अंतिम तिथि निर्धारित की जाती है जो सामान्यत: 31 जुलाई होती है। यदि समय पर रिटर्न फाइल नहीं की जाती है तो उस पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि आप रिटर्न को टालते रहते हैं और पेनल्टी के बावजूद रिटर्न जमा नहीं कराते तो यह जुर्माना राशि 10 हजार तक पहुंच सकती है। वहीं, यदि आप को टैक्स जमा कराना है और उसका आपने भुगतान नहीं किया तो उस पर भी आयकर विभाग ब्याज लगाता है।

बेहतर होता है क्रेडिट स्कोर, लोन आसानी से मिलता है

आईटीआर भरने का एक बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाता है, जिससे आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री मजबूत होती है। आप चाहे लोन के लिए आवेदन करें या क्रेडिट कार्ड के लिए, उसमें आपका क्रेडिट स्कोर काफी मायने रखता है। यदि आपका credit score बेहतर है तो लोन आसानी से मिल सकता है। इतना ही नहीं, यह आईटीआर आपके लिए आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों के रूप में भी काम आती है। कई ऐसे मौके होते हैं जहां पैन कार्ड के स्थान पर आईटीआर को तरजीह दी जाती है।

आयकर विभाग के ऑडिट से बच सकते हैं

यदि आपकी समय पर सही जानकारी देकर आईटीआर भरते हैं तो यह आपको आयकर विभाग के ऑडिट से भी बचाता है। कई बार अंतिम तिथि के बाद भरी गई आईटीआर का रिव्यू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करता है तो कई बार किसी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका को लेकर भी आयकर विभाग ऑडिट करता है। सही भरी गई आईटीआर आपके द्वारा प्रमाणीकृत दस्तावेज होता है, जो आपको ऑडिट से बचाता है।

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19 April 2023, 10:36 PM IST

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