MCD Mayor Election: आप ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, तीन फरवरी होगी सुनवाई

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में मेयर के तत्काल चुनाव की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दायर याचिका में आप ने एल्डरमैन द्वारा मतदान पर रोक लगाने की भी मांग की है। आप नेता और मेयर प्रत्याशी ने शीर्ष अदालत में ये दो प्रमुख मांगें रखी हैं। जिसके बाद पीठ ने याचिका की सुनवाई के लिए तीन फरवरी को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

Janbhawana Times

रिपोर्ट। मुस्कान

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में मेयर के तत्काल चुनाव की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दायर याचिका में आप ने एल्डरमैन द्वारा मतदान पर रोक लगाने की भी मांग की है। आप नेता और मेयर प्रत्याशी ने शीर्ष अदालत में ये दो प्रमुख मांगें रखी हैं। जिसके बाद पीठ ने याचिका की सुनवाई के लिए तीन फरवरी को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया।

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने एक स्व-रिकॉर्डेड वीडियो में कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एमसीडी कार्यकाल मार्च 2022 में ही खत्म हो गया था। उसके बाद एकीकरण और परिसीमन के कामों के बहाने एमसीडी को केंद्र सरकार के अधीन कर दिया गया। उन्होंने कहा कि एमसीडी ने आम आदमी पार्टी को बहुमत दिया है और आप के 134 पार्षद चुने गए हैं।

सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगया कि बीजेपी अपनी साजिश और गंदी राजनीति के कारण दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली स्थानीय निकाय का गठन नहीं होने दे रही है। कई प्रयासों के बावजूद वे मेयर का चुनाव और सरकार का गठन नहीं होने दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब आप नेता और मेयर उम्मीदवार के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

आप प्रवक्ता ने अपील करते हुए कहा कि कोर्ट अब इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करे। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इसे पूरा नहीं करेगी। बता दें कि आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच हुए हंगामे के बाद मंगलवार को सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

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