6 जनवरी को पहली बैठक करेगी एमसीडी, एलजी ने दी मंजूरी

गुरुवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 6 जनवरी, 2023 को नवनिर्वाचित निगम की पहली बैठक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

Saurabh Dwivedi
Saurabh Dwivedi

रिपोर्ट-मुस्कान 

नई दिल्ली:  दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 6 जनवरी  2023 को नवनिर्वाचित नगर निगम की पहली बैठक बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 73 के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने निहित शक्तियों के अनुसार यह कदम उठाया है। कानून के मुताबिक इस आशय का प्रस्ताव आयुक्त (एमसीडी) ने 12 दिसंबर को पेश किया था। इससे पहले खबरों के मुताबिक, दिल्ली के मेयर के चुनाव में देरी की अटकलों का दौर चला था। हालांकि, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो मंत्री (शहरी विकास) और सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा अनुमोदित आयुक्त की फाइल 14 दिसंबर को राज निवास में प्राप्त हुई थी, जबकि एलजी सक्सेना ने उसी दिन अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में एमसीडी चेयरपर्सन यानी निगम के मेयर की घोषणा होने की संभावना है।

दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 73 के अनुसार, आम चुनाव के बाद निगम की पहली बैठक चुनाव के परिणामों के प्रकाशन के बाद जितनी जल्दी हो सके आयोजित की जाएगी। धारा 14 में कहा गया है कि निर्वाचित निकाय की बैठक प्रशासक द्वारा बुलाई जाएगी।

डीएमसी अधिनियम की धारा 77 के अनुसार, महापौर के चुनाव के लिए बैठक में पीठासीन अधिकारी को एक पार्षद होना चाहिए जो इस तरह के चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं है और एलजी द्वारा नामित किया जाएगा। “इस पहली बैठक की अध्यक्षता करने के लिए व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए आने वाले दिनों में एलजी कार्यालय को एक दूसरा पत्र भेजा जाएगा। यह मनोनीत व्यक्ति सदस्यों में से एक को शपथ दिलाएगा जो आमतौर पर सबसे वरिष्ठ पार्षद होता है जो बाद में शेष शपथ ग्रहण प्रक्रिया की अध्यक्षता करता है। एक बार महापौर का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद, इस मनोनीत व्यक्ति की भूमिका समाप्त हो जाती है और महापौर पार्षदों के घर का मुखिया बन जाता है। नामांकन की मांग करने के लिए कम से कम 20 दिनों की आवश्यकता होती है, नामांकन वापस लेने की अनुमति होती है और आम तौर पर महापौर बहुमत से पार्टी द्वारा निर्विरोध चुने जाते हैं।

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15 December 2022, 03:46 PM IST

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