आम बजट से पहले इन लोगों के लिए आई खुशखबरी, नहीं भरना पड़ेगा टैक्स
सरकार जब भी अपना आम बजट पेश करती है तो आम जनता को आस लगी रहती है कि उनको इस बार कुछ ना कुछ राहत जरुर मिलेगी। इस बार भी लोग आम बजट से पहले सरकार से आस लगाए बैठे है। बता दे, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को आम बजट पेश करने वाली है।
सरकार जब भी अपना आम बजट पेश करती है तो आम जनता को आस लगी रहती है कि उनको इस बार कुछ ना कुछ राहत जरुर मिलेगी। इस बार भी लोग आम बजट से पहले सरकार से आस लगाए बैठे है। बता दे, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी को आम बजट पेश करने वाली है।
लेकिन आम बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण के ऑफिस के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट शेयर किया गया जिसके बाद वरिष्ठ नागरिकों के चेहरे खिल उठे है दरअसल सरकार ने फैसला किया है जिन लोगों की उम्र 75 साल है और जिनका इनकम सोर्स पेंशन या बैंक द्वारा दिया जाने वाला ब्याज है ऐसे लोगों को अब टैक्स नहीं देना पड़ेगा और ना ही इन लोगों को इनकम टैक्स फाइल करनी होगी।
दरअसल इस बात का वादा सरकार ने पहले ही कर दिया था कि इनकम टैक्स में वरिष्ठ नागरिकों को भारी छूट मिलने वाली है जिसको अब सरकार ने पूरा भी कर दिया है अब इनकम टैक्स नियम में इसको लेकर संशोधन किया गया। बता दे, इनकम टैक्स नियम में संशोधन करते हुए इसमें एक नई धारा 194-P जोड़ी गई है। इस नई धारा की जानकारी भी सरकार द्वारा बैंकों को दी जा चुकी है।
इसको लेकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने भी नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके अलावा टैक्स के नियम 31, नियम 31ए, फॉर्म 16 और 24Q में भी बदलाव हो चुके है। वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट लेने के लिए 12BBA फॉर्म भरकर जमा कराना होगा।
जिस बैंक में इन बुजुर्गों का अकाउंट होगा उस बैंक द्वारा उनकी आय पर जो कर होगा उसको काट लिया जाएगा। आम बजट से पहले वारिष्ठ नागरिकों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है अब नौकरीपेशे वाले लोगों सरकार से टैक्स में कुछ छूट मिलने की संभावना है खैर ये तो जब आम बजट पेश होगा उसके बाद ही क्लियर हो पायेगा।
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