नई इनकम टैक्स व्यवस्था में छूट के बाद टैक्सपेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश करेंगी। इस बजट को लेकर टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें है कि उनको इस बार नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत कुछ राहत मिलेगी। दरअसल साल 2020 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए नई इनकम टैक्स व्यवस्था की घोषणा की थी लेकिन टैक्सपेयर्स के बीच इस नई इनकम टैक्स व्यवस्था की स्वीकार्यता नहीं बना पाई थी।

Vishal Rana
Vishal Rana

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2023 को आम बजट पेश करेंगी। इस बजट को लेकर टैक्सपेयर्स को काफी उम्मीदें है कि उनको इस बार नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत कुछ राहत मिलेगी। दरअसल साल 2020 में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए नई इनकम टैक्स व्यवस्था की घोषणा की थी लेकिन टैक्सपेयर्स के बीच इस नई इनकम टैक्स व्यवस्था की स्वीकार्यता नहीं बना पाई थी।

लेकिन इस बार बजट पेश होने से पहले उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार नई इनकम टैक्स व्यवस्था के तहत सभी टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक नई इनकम टैक्स व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई टैक्सपेयर्स टैक्स छूट और डिड्क्शन का लाभ लेना का इच्छुक नहीं होता है तो वह नई टैक्स व्यवस्था के विकल्प को चुन सकता था।

जिसके तहत उसको अब तक 2.50 लाख से लेकर 5 लाख तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स देना पड़ता था इसके अलावा 5 से 7.50 लाख रुपये की आय पर 10 फीसदी, 7.50 से 10 लाख की आय पर 15 फीसदी, 10 लाख से 12.50 लाख रुपये की आय पर 20 फीसदी, 12.50 से 15 लाख की आय पर 25 फीसदी और 15 लाख रुपये से ज्यादा की आय वाले लोगों को अब तक 30 फीसदी तक का टैक्स देना पड़ रहा था।

वहीं अगर इस बार के बजट में सरकार नई टैक्स व्यवस्था में छूट देती है तो 2.50 की सलाना आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो अभी तक 5 फीसदी तक का टैक्स दे रहे थे। इसके अलावा नई टैक्स व्यवस्था में छूट मिलने के बाद 5 लाख से 7.50 लाख रुपये की आय वालों को 5 फीसदी टैक्स ही देना होगा। नई टैक्स व्यवस्था के तहत स्टैंडर्ड डिक्शन का फायदा टैक्सपेयर्स को मिलने की संभावना है। हालांकि पिछले साल इनकम टैक्स की नई व्यवस्था पर बहुत ही कम टैक्सपेयर्स ने अपना भरोसा दिखाया है। जिसके बाद सरकार इस बार बड़ा फैसला ले सकती है।

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13 January 2023, 07:53 PM IST

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