Income Tax : वित्त मंत्री ने नई रिजीम की गिनाई खूबियां, कहा 7.27 लाख की इनकम वालों को नहीं देना होगा टैक्स

New Tax Regime : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिन लोगों की सालाना कमाई 7.27 लाख रुपये है उन्हें टैक्स में छूट मिल रही है.

Nisha Srivastava
Nisha Srivastava

New Tax Regime : केंद्र सरकार ने बजट 2023-24 में देश की जनता को कई बड़ी सैगात दी है. इनमें ही शामिल है नई टैक्स रिजीम व्यवस्था. सरकार ने इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं. जिसके बाद लोगों की दिलचस्पी इस टैक्स रिजीम में बढ़ गई है. शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर नई टैक्स रिजीम की तारीफ की है और इसकी खुबियों को गिनवाया है. दरअसल कर्नाटक के उडुपी में वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लोगों को कई तरह के टैक्स से जुड़े लाभ दिए हैं.

7.27 लाख की इनकम वालों को टैक्स में छूट

वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार की कोशिश सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों की सालाना कमाई 7.27 लाख रुपये है उन्हें टैक्स में छूट मिल रही है. सरकार के इस निर्णय पर कई लोगों को यकीन नहीं हुआ था. साथ ही कई लोगों के सवाल थे जिन लोगों की इनकम 7 लाख से ऊपर है क्या उन्हें भी टैक्स देना होगा? इस बारे में हमने कई बार बातचीत की है. जिसके बाद सरकार ने फैसला लिया कि सिर्फ 7 लाख से थोड़ी और इनकम वालों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा.

लोगों को मिल रहा स्टैंडर्ड डिडक्शन

वित्त मंत्री ने कहा कि पहले नई टैक्स रिजीम के तहत लोगों को स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता था. जिसको लेकर बहुत शिकायतें सामने आई थी. फिर लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 50,000 रुपये तक के स्टैंडर्ड डिडक्शन के प्रावधान को भी लागू कर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि अब हम भगुतान दर और अनुपालन पक्ष में सरलता लाये हैं.

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15 July 2023, 11:49 AM IST

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