October 1 Rule Change: अक्टूबर का महीना शुरू होते ही आम जनता के लिए कई नए वित्तीय और गैर-वित्तीय नियम लागू हो गए हैं. ये बदलाव रोजमर्रा की ज़िंदगी से लेकर निवेश, बैंकिंग और यात्रा तक हर क्षेत्र को प्रभावित करेंगे. रेलवे टिकट बुकिंग से लेकर यूपीआई पेमेंट, ऑनलाइन गेमिंग और डाक सेवाओं तक में किए गए बदलावों का सीधा असर आपके खर्च और सुविधाओं पर पड़ेगा.
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने यूपीआई ट्रांजेक्शन के नियम बदले हैं, वहीं रेलवे ने टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और कड़ा किया है. इसके अलावा पीएनबी ने लॉकर महंगे कर दिए हैं और डाक विभाग ने स्पीड पोस्ट शुल्क में बढ़ोतरी कर दी है. आइए 1 अक्टूबर से लागू हुए इन 8 बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं...
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने फोनपे, गूगल पे और पेटीएम जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म्स पर "कलेक्ट रिक्वेस्ट" या "पुल ट्रांजेक्शन" सुविधा को समाप्त कर दिया है. यानी अब आप किसी को रिक्वेस्ट भेजकर पैसे नहीं मंगा सकेंगे. इस कदम का उद्देश्य यूजर सुरक्षा बढ़ाना और ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकना है.
गैर-सरकारी अंशधारक अब मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत इक्विटी से जुड़ी योजनाओं में अपनी पेंशन राशि का 100% निवेश कर सकेंगे. पहले यह सीमा 75% थी.
इसके साथ ही PRAN (Permanent Retirement Account Number) खोलने और बनाए रखने के शुल्क में संशोधन किया गया है. अब सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-प्रान किट पर 18 रुपये और भौतिक प्रान कार्ड पर 40 रुपये खर्च करने होंगे.
1 अक्टूबर से ऑनलाइन रिजर्वेशन विंडो खुलने के पहले 15 मिनट सिर्फ आधार सत्यापित यूजर्स को ही टिकट बुक करने की सुविधा मिलेगी. यह कदम टिकट बुकिंग में पारदर्शिता लाने और दुरुपयोग रोकने के लिए उठाया गया है.
ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में भी 1 अक्टूबर से नए नियम लागू हुए हैं. इसमें आयु सीमा और लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से जुड़े बदलाव शामिल हैं. इसका उद्देश्य खिलाड़ियों की सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाना है.
पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने 1 अक्टूबर से अपने लॉकर और अन्य सेवाओं के शुल्क बढ़ा दिए हैं. अब बैंक में लॉकर रखने पर अधिक शुल्क देना होगा. साथ ही नामांकन शुल्क (Nomination Charges) में भी बढ़ोतरी की गई है.
डाक विभाग ने 1 अक्टूबर से स्पीड पोस्ट की दरें बढ़ा दी हैं. इसके अलावा अब स्पीड पोस्ट ओटीपी आधारित डिलीवरी प्रणाली से जुड़ गई है. यानी, पैकेज तभी डिलीवर होगा जब प्राप्तकर्ता का सत्यापन हो जाएगा.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) 4 अक्टूबर से निरंतर चेक समाशोधन (Continuous Cheque Settlement) की सुविधा शुरू करेगा. यह सुविधा दो चरणों में लागू होगी -
पहला चरण: 4 अक्टूबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक
दूसरा चरण: 3 जनवरी 2026 से आगे
त्योहारों के मौसम में अक्टूबर महीने में कुल 21 दिन बैंक बंद रहेंगे. इसमें दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्यौहार शामिल हैं. हालांकि, ये छुट्टियां राज्यवार अलग-अलग होंगी. ऐसे में ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बैंकिंग गतिविधियों की योजना पहले से बना लें. First Updated : Wednesday, 01 October 2025