PAN-Aadhaar Link: 30 जून 2023 से पहले - पहले सभी जन अपना परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को अपने (Account Number (PAN) आधार कार्ड से जोड़ लें। इस बात  हल्के में न लें, यदि आपने 30 जून 2023 से पहले अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आपको पछताना भी पड़ सकता है, इससे होगा यह की अपना पैन कार्ड निष्क्रिय हो जायेगा। इसके अलावा भी आपको कई अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइये जानते हैं पूरी डिटेल्स। 

नहीं मिलेगा रिफंड 

यदि आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया तो आपको इसके अलावा इनकम टैक्स विभाग को भुगतान किये टैक्स के आपको रिफंड मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं। 

TDS और TCS पर लगेगा हाई रेट 

यदि आपके कोई राशि पर ब्याज देय है तो ऐसे में उस अवधि के लिए भुगतान नहीं किया जायेगा, पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आपको TDS और TCS पर भी ज़्यादा रेट लगेगा। 

नहीं कर सकेंगे ITR फाइल 

यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय होता है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR ) भी फाइल नहीं कर सकेंगे। साथ ही साथ आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक (mutual funds and stocks) में भी अपना निवेश नहीं कर पाएंगे। 

ऐसे करें पैन कार्ड लिंक 

यदि आप अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना चाहते हैं तो, इसके लिए आपको आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाकर करवाना होगा। हालांकि आपको अब लेट होने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस देनी होगी।