1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये 5 बड़े नियम! LPG से लेकर ATM तक, हर जेब पर पड़ेगा असर
1 अप्रैल से आपकी जेब खाली होने वाली है. दरअसल देश में कई अहम नियम बदलने वाले हैं. जैसे गैस सिलेंडर की कीमत से लेकर टैक्स, बैंकिंग और पैन कार्ड तक हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा.

नई दिल्ली: मार्च खत्म होने के साथ ही नया वित्तीय वर्ष शुरू होने जा रहा है. 1 अप्रैल 2026 से देश में कई अहम नियम बदलने वाले हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. गैस सिलेंडर की कीमत से लेकर टैक्स, बैंकिंग और पैन कार्ड तक हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा. आइए जानते हैं इन 5 बड़े बदलावों के बारे में.
1. LPG, ATF और CNG-PNG की कीमतों में बदलाव
हर महीने की तरह 1 अप्रैल को भी गैस सिलेंडर के दाम बदल सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय हालात और कच्चे तेल की कीमतों के कारण LPG की कीमतों में उतार-चढ़ाव संभव है. इसके अलावा हवाई ईंधन (ATF) और CNG-PNG के रेट भी बदल सकते हैं, जिससे ट्रांसपोर्ट और घरेलू खर्च दोनों प्रभावित होंगे.
2. नया इनकम टैक्स नियम लागू
1 अप्रैल से नया आयकर कानून लागू होने जा रहा है, जो पुराने नियमों की जगह लेगा. इसका मकसद टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है. इस बदलाव के तहत सैलरी पाने वालों के लिए एक बड़ा परिवर्तन यह है कि अब पारंपरिक Form 16 की जगह नया डॉक्यूमेंट जारी किया जा सकता है. वहीं TDS से जुड़े फॉर्म के नाम और प्रक्रिया में भी बदलाव होगा, जिससे टैक्स फाइलिंग का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा.
3. ATM और बैंकिंग नियमों में बदलाव
अगर आपका खाता HDFC Bank, PNB या Bandhan Bank में है, तो ये बदलाव आपके लिए जरूरी है. HDFC Bank अब ATM से UPI के जरिए किए गए ट्रांजैक्शन को भी फ्री लिमिट में गिनेगा. PNB ने डेबिट कार्ड से रोजाना निकासी की सीमा कम कर दी है. Bandhan Bank में फ्री ATM ट्रांजैक्शन की संख्या घटाई गई है और लिमिट पार करने पर शुल्क देना होगा. इन बदलावों से बैंकिंग खर्च बढ़ सकता है.
4. PAN कार्ड से जुड़े नए नियम
1 अप्रैल से PAN कार्ड से जुड़े नियम और सख्त हो सकते हैं. अब सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर पैन बनवाना आसान नहीं होगा. नए आवेदन के लिए अतिरिक्त दस्तावेज देने पड़ सकते हैं. साथ ही लंबित आवेदन जल्द पूरा करने की सलाह दी गई है, ताकि बाद में परेशानी न हो.
5. रेलवे टिकट कैंसिलेशन महंगा
रेल यात्रियों के लिए भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब टिकट कैंसिल कराने पर ज्यादा शुल्क देना पड़ सकता है. इससे यात्रियों को अपनी यात्रा पहले से प्लान करनी होगी.
ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक कोई रिफंड नहीं मिलेगा.
8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर 50% कटौती होगी.
24 से 72 घंटे पहले 25% राशि कटेगी.


