इतने करोड़ किए जमा...8 दिन बाद तिहाड़ से बाहर आएंगे राजपाल यादव, दिल्ली HC से मिली जमानत
आखिरकार एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. लंबे समय से जेल रह रहे राजपाल यादव की समर्थन में कई अभिनेता खड़े हुए थे, आज उन्हें सफलता मिल गई है.

बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन राजपाल यादव को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. चेक बाउंस के पुराने मामले में तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव को अंतरिम जमानत मिल गई है. कोर्ट की शर्त पर उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा किया, जिसके बाद वे जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे. यह मामला करीब 9 करोड़ रुपये के कर्ज से जुड़ा है.
कोर्ट ने रखी सख्त शर्त
16 फरवरी 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. राजपाल यादव के वकील ने कोर्ट को बताया कि एक्टर बिना किसी शर्त के 1.5 करोड़ रुपये जमा करने को तैयार हैं. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने साफ कहा कि रकम डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) के जरिए ही जमा होनी चाहिए. कोर्ट ने पहले से जमा 25 लाख और 75 लाख रुपये के डीडी का जिक्र किया.
कोर्ट ने वकील से कहा- "अगर आज दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा कर दिया तो हम उन्हें रिहा कर देंगे. नहीं तो कल सुबह फिर सुनवाई होगी." राजपाल यादव ने समय पर यह रकम मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम जमा कर दी, जिससे उनकी रिहाई तय हो गई.
अब तक कितना पैसा चुकाया
यह मामला मूल रूप से 5 करोड़ रुपये का था, लेकिन ब्याज और अन्य कारणों से अब यह 11 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. राजपाल यादव के वकील ने पहले बताया था कि अब तक केस में 2.5 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं. इसमें रजिस्ट्री में करीब 1 करोड़ रुपये शामिल हैं. अब 1.5 करोड़ रुपये और जमा करने से कुल चुकाई गई राशि और बढ़ गई है.
राजपाल ने क्यों लगाई जमानत की गुहार
राजपाल यादव 5 फरवरी 2026 से तिहाड़ जेल में थे. कोर्ट के पुराने आदेशों की अवहेलना के चलते उन्हें सरेंडर करना पड़ा था. उन्होंने भतीजी की शादी (19 फरवरी) में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी. बॉलीवुड से कई सितारों ने उनका साथ दिया था.
अब अंतरिम जमानत मिलने से राजपाल यादव परिवार के साथ समय बिता सकेंगे. केस की मुख्य सुनवाई आगे चलेगी, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत मिल गई है. यह फैसला बॉलीवुड में खुशी की लहर लाया है.


