IndiGo Airlines पर बड़ा एक्शन, दिव्यांग को फ्लाइट में चढ़ने से किया था मना
विमानन नियामक DGCA ने शनिवार को कहा कि उसने सात मई को रांची हवाईअड्डे पर दिव्यांग बच्चे को बोर्डिंग से इन्कार करने पर इंडिगो एयरलाइन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
विमानन नियामक DGCA ने शनिवार को कहा कि उसने सात मई को रांची हवाईअड्डे पर दिव्यांग बच्चे को बोर्डिंग से मना करने पर इंडिगो एयरलाइन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 7 मई को रांची हवाई अड्डे पर इंडिगो ग्राउंड स्टाफ द्वारा विशेष रूप से दिव्यांग बच्चे को संभालने में कमी थी और इसने स्थिति को बढ़ा दिया। इंडिगो ने 9 मई को कहा था कि लड़के को रांची-हैदराबाद उड़ान में सवार होने की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि वह दहशत में दिख रहा था। चूंकि, लड़के को बोर्डिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया था, उसके साथ पहुंचे माता-पिता ने भी विमान में प्रवेश नहीं करने का फैसला किया। DGCA ने 9 मई को घटना की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम का गठन किया था।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के एक बयान में कहा गया है कि यह देखा गया है कि इंडिगो ग्राउंड स्टाफ द्वारा विशेष बच्चे को संभालने में कमी थी और स्थिति को बढ़ा दिया। यह उल्लेख किया गया है कि सहानुभूति पूर्वक मामले को संभालने ने बच्चे की नसों को सुचारू किया और उसे शांत किया। इसके बाद चरम कदम की आवश्यकता को समाप्त हो गई। इसके परिणामस्वरूप यात्रियों को बोर्डिंग से वंचित कर दिया गया। DGCA ने कहा कि विशेष परिस्थितियों ने असाधारण कदम उठाने होते है लेकिन कंपनी कर्मचारी के सिविल एविएशन रिक्वायमेंट की भावना की ओर प्रतिबद्धता को नहीं निभा सके और ऐसा करने में विफल रहे। इसे देखते हुए DGCA ने कंपनी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। ये जुर्माना संबंधित एयरक्राफ्ट नियमों के प्रावधानों के तहत लगाया गया है।