मैरिटल रेप का मामला दिल्ली हाईकोर्ट ने 3 जजों की बेंच को सौंपा
मैरिटल रेप अपराध है या नही इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई लेकिन हाई कोर्ट के जज इस मामले पर एकमत नही थे जिस वजह से अब ये पूरा मामला तीन जजों की बैंच को सौंप दिया गया है।
मैरिटल रेप अपराध है या नही इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई लेकिन हाई कोर्ट के जज इस मामले पर एकमत नही थे जिस वजह से अब ये पूरा मामला तीन जजों की बैंच को सौंप दिया गया है।
खबर हैं कि मैरिटल रेप के मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस हरिशंकर के विचारों में कानून के प्रावधानों को हटाने को लेकर मतभेद था। इसलिए अब इसे बड़ी बैंच को सौंपा गया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट का कहना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी चाहिए।
मिली जानकारी के मुताबिक, जस्टिस राजीव मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में रखने के पक्ष में थे। उनका कहना था कि पत्नी की बिना इच्छा के शारीरिक संबंध बनाने पर पति पर केस दर्ज होना चाहिए। तो वहीं जस्टिस हरीशंकर इस विचार पर सहमत नहीं थे।
गौरतलब हैं कि वैवाहिक रेप को अपराध घोषित किया जाए या नहीं इसको लेकर 21 फरवरी को हाई कोर्ट ने सभी पक्षो की दलीले सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसके बाद आज इस मामले में सुनवाई हुई।