असम में लोकसभा और विधानसभा सीटों के लिए परिसीमन प्रकिया शुरूः चुनाव आयोग

असम में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के लिए परिसीमर शुरू कर दिया गया। मगंलवार को चुनाव आयोग (EC) ने घोषणा करते हुए कहा कि असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन शुरू कर दिया है और सीटों के समायोजन के लिए 2001 जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।

Lalit Hudda
Lalit Hudda

असम में लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों के लिए परिसीमर शुरू कर दिया गया। मगंलवार को चुनाव आयोग (EC) ने घोषणा करते हुए कहा कि असम में विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन शुरू कर दिया है और सीटों के समायोजन के लिए 2001 जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा।

चुनाव आयोग ने जानकारी देते हुए बताया कि परिसीमन अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत, असम में निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 1976 में तत्कालीन परिसीमन आयोग द्वारा प्रभावी किया गया था। आयोग ने बताया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8A के अनुसार, असम विधानसभा और संसदीय सीटों के पुनर्निर्धारण का कदम केंद्रीय कानून मंत्रालय के अनुरोध के बार किया गया।

चुनाव आयोग के एक बयान के मुताबिक, "मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल के नेतृत्व में आयोग ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह एक जनवरी 2023 से राज्य में परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने तक नई प्रशासनिक इकाइयों के निर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार के साथ मामला उठाएं।"

बता दें कि असम की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 20 मई, 2026 को समाप्त होगा। असम में फिलहाल 14 लोकसभा, 126 विधानसभा और सात राज्यसभा सीटें हैं। परिसीमन एक विधायी निकाय वाले किसी देश या राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है।

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27 December 2022, 07:02 PM IST

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