लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता हुई बहाल
लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता उच्च न्यायालय द्वारा एक आपराधिक मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के बाद लोकसभा सचिवालय द्वारा बहाल कर दी गई।
लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी गई है। उन्हें एक मामले में सजा सदस्यता चली गई थी। लेकिन हाईकोर्ट से सजा पर रोक के बाद उनकी सांसदी वापस मिल गई है। हाईकोर्ट से सजा पर रोक के बाद भी मोहम्म फैजल को सांसदी बहाल होने का इंतजार था और इस संबंध में कोई फैसला ना होता देख उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ही उनकी सांसदी को बहाल कर दिया गया है।
The Lok Sabha membership of Lakshadweep MP Mohammad Faizal restored by Lok Sabha Secretariat after the High court stayed his conviction in a criminal case. pic.twitter.com/gqQa4qj6xR
— ANI (@ANI) March 29, 2023
लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास में दोषी करार देते हुए स्थानीय कोर्ट ने 11 जनवरी को 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद जनप्रतिनिधि कानून के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी सदस्यता रद्द की गई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव का भी ऐलान कर दिया है।
जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद और विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसी कानून के तहत सूरत कोर्ट से मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने के बाद राहुल गांधी की भी सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
ऐसा माना जा रहा है कि मोहम्मद फैजल को लेकर ये फैसला राहुल गांधी के लिए अहम साबित हो सकता है दरअसल अगर राहुल सूरत कोर्ट से मिली सजा को ऊपरी कोर्ट में चुनौती देते है और कोर्ट से उनका कनविक्शन रद्द हो जाता है तो राहुल गांधी की भी सदस्यता बहाल हो सकती है।