ADG को मिली पीएम मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी, SPG के लिए जारी हुए नए नियम

प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की कमान भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक सुरक्षा दल यानी एडीजी स्तर के अधिकारी के पास होगी।

Nisha Srivastava
Nisha Srivastava

देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा विशेष सुरक्षा दल (SPG) करती आई है। जो पीएम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पैनी नजर बनाई रहती है। अब केंद्र सरकार ने एसपीजी द्वारा पीएम की सुरक्षा के संबंध में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी एसपीजी की कमान भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक सुरक्षा दल यानी एडीजी स्तर के अधिकारी के पास होगी। वहीं छह साल की प्रारंभिक अवधि के लिए कनिष्ठ अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लाया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने लिया फैसला

गुरुवार 25 मई को ये मानक विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 1988 (1988 का 34) के अंतर्गत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से जारी नियमों की एक नई श्रेणी के द्वारा तय किए गए। इसके अनुसार अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को एसपीजी में सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति पर उन्हीं नियमों व शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा, जो केंद्र सरकार में संबंधित रैंक अधिकारियों के लिए लागू हैं।

दिल्ली में होगा SPG का दफ्तर

इस अधिसूचना में कहा गया है कि पहले की तरह ही विशेष सुरक्षा दल का ऑफिस नई दिल्ली में होगा। साथ ही निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक से कम के स्तर पर नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि अभी तक एसपीजी का नेतृत्व महानिरीक्षक रैंक के अधिकारी करते थे। लेकिन अब इस पद को अतिरिक्त महानिदेशक के तौर पर पदोन्नत किया गया है। खबरों के अनुसार इस विशष में कोई भी नियम और गाइडलाइन को नहीं जारी किया गया था।

कार्यात्मक प्रमुख होंगे एसपीजी के निदेशक

नई अधिसूचना के मुताबिक एसपीजी के सामान्य अधीक्षण, निर्देशन, कमान और नियंत्रण, पर्यवेक्षण, प्रशिक्षण, अनुशासन और प्रशासन संबंधी कार्य के लिए जिम्मेदार होंगे। वहीं एसपीजी के निदेशक कार्यात्मक प्रमुख होंगे और केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों, आदेशों और निर्देशों के अलावा अधिनियम में सौंपे गए कर्तव्यों के कार्यान्वयन कू जिम्मेदरी उनकी होगी। इसके अलावा एसपीजी के निदेशक या सदस्य को सहायता प्रदान करने का तरीका मानक संचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

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26 May 2023, 10:25 AM IST

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