खान सर कोचिंग फायरिंग केस में नहीं मिली बॉडीगार्ड्स को जमानत, कोर्ट ने लिया ये बड़ा निर्णय
फैजल खान उर्फ खान सर कोचिंग फायरिंग केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. जानकारी के अनुसार, खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर हो रही सुनवाई को लेकर कोर्ट ने तुरंत फैसला देने से इनकार कर दिया है.

पटना: फैजल खान उर्फ खान सर कोचिंग फायरिंग केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. जानकारी के अनुसार, खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स की जमानत याचिका पर हो रही सुनवाई को लेकर कोर्ट ने तुरंत फैसला देने से इनकार कर दिया है. इसी के साथ मामले को लेकर अगली सुनवाई 20 जून को होगी, जिसमें पुलिस से अपडेटेड केस डायरी पेश करने की मांग की गई है.
बता दें, दोनों बॉडीगार्ड्स की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी लेकिन सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष द्वारा सामने रखी गए दलीलों से कोर्ट संतुष्ट नहीं नजर नहीं आया, जिसके तहत दोनों आरोपियों फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है. अब केस डायरी आने सामने आने के बाद ही कोर्ट द्वारा अंतिम फैसला सुनाए जाने की उम्मीद की जा रही है.
कब हुए थे गिरफ्तार
बता दें, पटना पुलिस ने 4 जून 2026 को खान सर के दो बॉडीगार्ड्स प्रदीप और कालेश्वर को हिरासत में लिया था. यह कार्रवाई उस वायरल वीडियो के सामने आने के बाद हुई, जिसमें दोनों कथित तौर पर हवा में फायरिंग करते नजर आए थे. पूछताछ के दौरान उन्होंने दावा किया कि कोचिंग सेंटर के बाहर बने तनावपूर्ण हालात में उन्होंने आत्मरक्षा के लिए गोली चलाई थी और यह कदम खान सर के निर्देश पर उठाया गया था.
कोर्ट के फैसले का इंतजार
वहीं, ज्ञानबिंदु कोचिंग के संचालक रौशन आनंद को 15 जून को जिला जज की अदालत से जमानत मिल गई, जिससे उन्हें लगभग 12 दिन बाद जेल से राहत मिली। यह मामला 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई मारपीट, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना से जुड़ा है. दूसरी ओर, खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर को पहले ही अग्रिम राहत मिल चुकी है और उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक बनी हुई है. हालांकि, उनके दोनों बॉडीगार्ड अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 20 जून को निर्धारित की गई है. अब सभी का कोर्ट के फैसले का इंतजार है.


