पटना: बिहार के चर्चित मामलों में शामिल खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर से जुड़े केस में शनिवार को पटना सिविल कोर्ट में महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिला. अदालत के निर्देश के बाद कदमकुआं थाना पुलिस ने मामले की अपडेटेड केस डायरी कोर्ट में पेश कर दी. इसके बाद कोर्ट ने जमानत याचिकाओं पर अंतिम बहस के लिए 30 जून की तारीख तय की है. इस बीच अदालत ने खान सर को मिली अंतरिम राहत भी फिलहाल जारी रखी है.
शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत के सामने मामले की नई और पूरी तरह अपडेटेड केस डायरी जमा की. इससे पहले कोर्ट में जो केस डायरी प्रस्तुत की गई थी, उसे अधूरा माना गया था. अदालत ने उसी कमी को दूर करने के लिए जांच एजेंसी को विस्तृत और अद्यतन रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था. नई केस डायरी दाखिल होने के बाद अदालत ने उसे रिकॉर्ड पर लेते हुए दोनों पक्षों को उसका अध्ययन करने का अवसर दिया. इसके साथ ही अगली सुनवाई की तारीख भी तय कर दी गई.
सुनवाई के दौरान रौशन आनंद की ओर से पेश अधिवक्ता सत्यम झा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि पहले पुलिस ने जो केस डायरी दाखिल की थी, उसमें केवल 19 तारीख तक की जानकारी शामिल थी. अब जांच अधिकारी ने पूरी तरह अपडेटेड दस्तावेज अदालत में जमा किया है. उन्होंने कहा कि नई केस डायरी में कई अतिरिक्त जानकारियां शामिल हैं. ऐसे में बचाव पक्ष ने अदालत से दस्तावेजों का विस्तार से अध्ययन करने के लिए समय देने की मांग की. अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए दोनों पक्षों को तीन दिन का समय प्रदान किया.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फैजल खान की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को 30 जून तक जारी रखने का फैसला किया. इससे उन्हें फिलहाल बड़ी राहत मिली है. खान सर की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआ ने बताया कि अदालत में केवल फैजल खान ही नहीं, बल्कि उनके संस्थान से जुड़े कुछ अन्य कर्मचारियों और सहयोगियों की अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) और नियमित जमानत (Regular Bail) याचिकाओं पर भी सुनवाई चल रही है.
वरिष्ठ वकील के अनुसार, चूंकि अपडेटेड केस डायरी शनिवार सुबह ही अदालत में दाखिल की गई है, इसलिए दोनों पक्षों को उसके अध्ययन का समय दिया गया है. अब 30 जून को अदालत में इस मामले पर विस्तार से अंतिम बहस होगी. माना जा रहा है कि अगली सुनवाई के दौरान पुलिस की जांच, केस डायरी में दर्ज तथ्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर अदालत महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है. इसलिए इस हाई-प्रोफाइल मामले पर अब सभी की नजरें 30 जून की सुनवाई पर टिकी हुई हैं. First Updated : Saturday, 27 June 2026