बिहार: पटना में चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर उर्फ फैजल खान को फिलहाल राहत मिली हुई है. हत्या के प्रयास और अवैध हथियार के इस्तेमाल के आरोपों वाले मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत ने तत्काल फैसला नहीं सुनाया है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 जून को होगी. कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह अगली तारीख तक मामले की पूरी और अपडेटेड केस डायरी पेश करे. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में गुरुवार को खान सर और उनके तीन सहयोगियों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होनी थी.
इस मामले में खान सर के साथ अजीत कुमार, कन्हैया कुमार सिंह और अंकित कुमार पांडेय भी आरोपी हैं. सभी ने गिरफ्तारी से राहत पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है. सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि पुलिस की ओर से पेश की गई केस डायरी अभी पूरी तरह अपडेट नहीं है. इसके बाद अदालत ने पुलिस को संशोधित और अद्यतन केस डायरी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया तथा अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख तय कर दी.
अदालत ने सुनवाई टालने के साथ ही आरोपियों को मिली अंतरिम राहत भी बरकरार रखी है. यानी 27 जून तक खान सर और उनके तीनों सहयोगियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी. अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां केस डायरी के आधार पर अदालत आगे का निर्णय ले सकती है.
इसी मामले से जुड़े एक अन्य प्रकरण में ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद के भाई अभिषेक कुमार और कर्मचारी गौरव को अदालत से राहत मिली है. दोनों पर खान ग्लोबल स्टडीज के सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट करने का आरोप है. दोनों आरोपियों की नियमित जमानत याचिका पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-33 गौरव सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी.
बचाव पक्ष के अधिवक्ता विजय आनंद ने बताया कि अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 हजार रुपये के दो-दो मुचलकों पर जमानत देने का आदेश दिया है. इससे पहले प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद आरोपियों ने जिला एवं सत्र न्यायालय का रुख किया. बाद में यह मामला सुनवाई के लिए एडीजे-33 की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्हें आखिरकार राहत मिल गई.
खान ग्लोबल स्टडीज से जुड़े इस पूरे मामले में अब अगला महत्वपूर्ण पड़ाव 27 जून की सुनवाई होगी. अदालत के सामने पुलिस की अपडेटेड केस डायरी पेश होने के बाद यह तय होगा कि आरोपियों को अग्रिम जमानत मिलती है या मामले में कोई नया कानूनी मोड़ आता है. वहीं दूसरी ओर, मारपीट मामले में दो आरोपियों को मिली जमानत के बाद इस विवाद का एक हिस्सा फिलहाल अदालत से राहत पा चुका है. First Updated : Friday, 26 June 2026